छत्तीसगढ़

दुकान में की तोड़-फोड़, बलवा मामले में 6 पर अपराध दर्ज

Shantanu Roy
5 April 2022 6:02 PM GMT
दुकान में की तोड़-फोड़, बलवा मामले में 6 पर अपराध दर्ज
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छग

जांजगीर-चांपा। अपने आप को कुर्मी समाज के पदाधिकारी बता कर शिवरीनारायण के बाम्बे मार्केट के दुकान में तोड़फोड़, मारपीट व दुकान से पैसे लेकर फरार हुए लोगों पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। पीड़ित ने न्यायालय में परिवाद किया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने अब आधा दर्जन आरोपितों के खिलापु अपराध दर्ज किया है। शिवरीनारायण निवासी ललित कश्यप ने थाना सहित एएसपी और आईजी के पास नामजद शिकायत में बताया था कि वह बाम्बे मार्केट में विगत 20 साल से कश्यप फर्नीचर मार्ट में दुकान संचालित करते आ रहा है।

जो कनौजिया कुर्मी समाज की सामाजिक सम्पत्ति हैं, जिसका वह नियमित रूप से किराया भुगतान करते आ रहा हैं। 19 नवंबर 2021 को दोपहर 2ः15 बजे के करीब छोटे लाल कश्यप, लक्ष्‌मण कश्यप, राम दुलार कश्यप, विशम्भर कश्यप, साखीराम कश्यप और धनेश कश्यप अपने आप को कुर्मी समाज के पदाधिकारी बताते हुए समाज के किराये के एवज में 3 लाख रुपए पगड़ी के तौर पर जबरन मांग करने लगें और जब पीड़ित द्वारा इसका विरोध किया गया तो उससे व उसके छोटे भाई आशीष कश्यप से गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे और दुकान के सामान को सड़क में पुेंक दिए और पेटी में रखे रकम को ले गए।

ललित ने इसकी शिकायत शिवरीनारायण थाना में की जिस पर पुलिस ने आरोपितो के खिलापु एफआईआर दर्ज नहीं की। पीड़ित ललित कश्यप ने एसपी और बिलासपुर रेंज के आईजी से भी शिकायत की। लेकिन मामले में 2 महीने बीतने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। तब पीड़ित ने वकीलों से सलाह लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें संबंधित मजिस्ट्रेट के पास आवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए पीड़ित ने वकील विकास श्रीवास्तव, आकाश श्रीवास्तव एवं संदीप देवांगन के माध्यम से मजिस्ट्रेट के पास आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पामगढ़ अंशुल मिंज ने थाना प्रभारी शिवरीनारायण को एफआईआर दर्ज के आदेश दिए। न्यायालय से आदेश जारी होने के बाद शिवरीनारायण पुलिस ने छोटे लाल कश्यप, लक्ष्‌मण कश्यप, रामदुलार कश्यप, विशम्भर कश्यप, साखीराम कश्यप और धनेश कश्यप सहित अन्य लोगों पर धारा 294, 506, 323, 427, 147 के तहत एफआईआर दर्ज किया है।

Shantanu Roy

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