छत्तीसगढ़

EWS श्रेणी के लिए आरक्षण लागू करने की मांग

Nilmani Pal
25 May 2025 11:04 AM IST
EWS श्रेणी के लिए आरक्षण लागू करने की मांग
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बिलासपुर। हाई कोर्ट में याचिका दायर कर शासकीय सेवा में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षण लागू करने की मांग की गई है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शासन को 4 सप्ताह में जवाब मांगा है, वहीं याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करने कहा है. मामले की सुनवाई जस्टिस अमितेश किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच में हुई.

पुष्पराज सिंह व अन्य ने एडवोकेट योगेश चंद्रा के माध्यम से हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई है, जिसमें कहा गया है, कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए अन्य राज्यों में आरक्षण लागू किया गया है, वहीं सार्वजनिक रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ लोक सेवा अध्यादेश-2019 पहले ही लागू करने के बाद भी अब तक राज्य में अब तक ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है.

बता दें कि 12 जनवरी 2019 भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया, जिससे राज्य को ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की शक्ति प्रदान की गई है. 19 जनवरी 2019 को भारत संघ ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया. इसके बाद 4-सितंबर 2019 को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी अध्यादेश तथा लोक सेवा संशोधन अध्यादेश की धारा 4 के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव किया गया.

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