छत्तीसगढ़

गबन के आरोपी पूर्व सरपंच का नामांकन रद्द करने की मांग

Nilmani Pal
6 Feb 2025 3:03 AM GMT
गबन के आरोपी पूर्व सरपंच का नामांकन रद्द करने की मांग
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छग

बलौदाबाजार। जनपद पंचायत बिलाईगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत बेल्हा की पूर्व सरपंच अश्विनी पटेल द्वारा इस बार भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत बेल्हा की सरपंच पद हेतु नामांकन भरा गया है जिसको निरस्त करने की मांग को लेकर ग्राम बेल्हा निवासी खोजन प्रसाद चंद्रा ने जिला निर्वाचन अधिकारी सारंगढ़ बिलाईगढ़ को आवेदन दिया है।

आवेदन में खोजन चंद्रा ने लिखा है कि अश्वनी पटेल पूर्व में भी ग्राम पंचायत बेल्हा के सरपंच रह चुकी है। सरपंच रहते हुए 208000 का गबन किया था जिस मामले में एसडीएम न्यायालय बिलाईगढ़ में पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत प्रकरण अभी चल रहा है।

इस संबंध में आवेदक खोजन चंद्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 की संख्या 5 के तहत कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही की जाती है ऐसी कार्रवाई आरंभ की जाने से 6 वर्ष की कालावधि के लिए किसी भी पंचायत का सदस्य होने के लिए अयोग्य होता है। या तो अभ्यर्थी ने तथ्य छुपाए हैं या फिर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। एसडीएम कोर्ट में केस चलने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है।


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