बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला, मीसाबंदियों की पेंशन सुविधा को बहाल करने का दिया आदेश

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मीसाबंदियों की पेंशन सुविधा को बहाल करने का आदेश सुनाया है. इससे पहले सिंगल बेंच की मीसाबंदियों के पक्ष में दिए फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने डबल बेंच में अपील की थी. बीते दिनों मामले में बहस पूरी होने के बाद चीफ़ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.
बता दें कि भाजपा शासन काल मे मीसाबंदियों को पेंशन की सुविधा दी जा रही थी. 2019 में सरकार बदलने के बाद भौतिक सत्यापन और समीक्षा की बात कहते हुए राज्य सरकार ने इसे बंद कर दिया गया था, जिसके खिलाफ मीसाबंदियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. तीस से ज्यादा मीसाबंदियों ने पेंशन की मांग को लेकर याचिका लगाई थी.
इस मामले में राज्य सरकार ने 2020 में दो नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें मीसाबंदियों को सम्मान निधि दिए जाने के पिछली सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया था. मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें राज्य सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए मीसाबंदियों को बड़ी राहत दी है.





