छत्तीसगढ़

भिलाई स्‍टील प्‍लांट में ठेका श्रमिक की मौत, इंचार्ज सहित चार पर अपराध दर्ज

Shantanu Roy
20 April 2022 3:43 PM GMT
भिलाई स्‍टील प्‍लांट में ठेका श्रमिक की मौत, इंचार्ज सहित चार पर अपराध दर्ज
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भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शाप-3(एसएमएस-3 ) में बीते आठ मार्च को हुए हादसे में एक ठेका श्रमिक की मौत हो गई थी। इस मामले में भट्ठी पुलिस ने घटना समय विभाग के शिफ्ट इंचार्ज, असिस्टेंट शिफ्ट इंचार्ज, क्रेन ऑपरेटर सहित चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले में इन सभी की लापरवाही मानी गई है।

भिलाई इस्पात संयंत्र में के स्टील मेल्टिंग शाप-3 के कनर्वटर में रिफ्रेक्ट्री ईंट लगाने के काम के लिए ठेका कर्मचारी ट्रक में रिफ्रेक्टरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ईंट लेकर ट्रक से जा रहा थे। ट्रक करीब 10 मीटर उंचे प्लेटफार्म पर था। इस दौरान ही ट्रक को सेमी-पोर्टल क्रेन ने ठोकर मार दी। भट्ठी पुलिस के अनुसार ठेका श्रमिक केवल राम 55 वर्ष जोन- 3 वार्ड-35 खुर्सीपार का निवासी था।
घटना के समय वह अन्य श्रमिकों के साथ ट्रक सीजी 07 सीए 2979 में सवार था। जांच में यह बात सामने आई कि ट्रक चालक नम्मू निर्मलकर के द्वारा ट्रक को को प्रतिबंधित क्षेत्र स्टील मेल्टिंग शाप-3 के कनवर्टर-2 की ओर ले जा रहा था। इस दौरान वहां पर ट्रक को उसने रोक दिया। इसी दौरान सेमी-पोर्टल क्रेन के चालक महेश देवांगन ने क्रेन को पीछे की ओर किया। क्रेन की ठोकर से ट्रक करीब 10 मीटर उंचे प्लेटफार्म से नीचे की ओर लटक गई।
ट्रक में पीछे बैठे ठेका श्रमिक केवल नीचे जमीन पर आ गिरा। उसे सिर में गंभीर चोट आई थी। मेन मेडिकल पोस्ट में उसे मृत घोषित कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण एवं मौके पर मौजूद रहे लोगों के बयान व जांच के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
भट्ठी पुलिस के अनुसार घटना में सेमी-पोर्टल क्रेन के चालक महेश देवांगन, ट्रक चालक ट्रक चालक नम्मू निर्मलकर, सहित बीएसपी के स्टील मेल्टिंग शाप में घटना दिनांक समय के शिफ्ट इंचार्ज एवं असिस्टेंट शिफ्ट इंचार्ज के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर लिया है।
Shantanu Roy

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