छत्तीसगढ़

रायपुर में दहेज के लिए बहू की हत्या, मामलें में फरार 5 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज

Shantanu Roy
20 Feb 2023 2:43 PM GMT
रायपुर में दहेज के लिए बहू की हत्या, मामलें में फरार 5 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज
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रायपुर। खमतराई थाना अन्तर्गत निवासरत साक्षी उर्फ खिलेश साहू अपने पति उमाकांत साहू के साथ विगत डेढ़ वर्षो से विधिवत् विवाहित थी तथा विवाह के पश्चात् से ही पति उमाकांत साहू ससुर सेवनलाल साहू, सास हेमंतरीन बाई साहू, जेठ गोवर्धन साहू निवासी ग्राम नारा थाना मंदिर हसौद व नंनद भानमति साहू उर्फ दामिनी साहू, नंदोई नरेन्द्र साहू निवासी आर्दश नगर मोवा के द्वारा लगातार दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे, उपरोक्त प्रताड़ना के परिणाम स्वरूप साक्षी साहू अपने पति के साथ गोवर्धन नगर, खमतराई जहां किराये के मकान में रहती थी वहां फांसी लगाकर दिनांक 26.10.2022 को आत्महत्या कर ली। जिस पर से दिनांक 26.10.2022 को ही मर्ग क्रमांक 116/2022 धारा 174 जा.फौ. पंजीबद्ध कर जांच की गई, जांच के पश्चात् पति उमाकांत साहू ससुर सेवनलाल साहू, सास श्रीमती हेमंतरीन बाई साहू, जेठ गोवर्धन साहू निवासी ग्राम नारा थाना मंदिर हसौद व नंनद भानमति साहू उर्फ दामिनी साहू, नंदोई नरेन्द्र साहू निवासी आर्दश नगर मोवा के द्वारा मृत्यु के कुछ पूर्व दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करना पाये जाने पर अपराध क्रमांक 933/22 धारा 304बी, 498ए, 34 भादवि व 3,4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी पति उमाकांत साहू को ही गिरफ्तार कर लिया गया, जो अभी तक केन्द्रीय कारागार रायपुर में निरूद्ध है।
आरोपीगण 01. सेवनलाल साहू पिता मोजीराम साहू उम्र 65 वर्ष निवासी नारा थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर 02. हेमंतरीन बाई साहू पति सेवनलाल साहू उम्र 58 वर्ष निवासी नारा थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर 03. गोवर्धन साहू पिता सेवनलाल साहू उम्र 35 वर्ष निवासी नारा थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर 04. भानमति साहू उर्फ दामिनी साहू पति नरेन्द्र साहू उम्र 35 वर्ष स्थाई निवासी छडीया थाना पलारी जिला बलौदा बाजार हाल आर्दश नगर मोवा रायपुर 05. नरेन्द्र साहू पिता प्रेमलाल साहू उम्र 40 वर्ष निवासी छडीया थाना पलारी जिला बलौदा बाजार हाल आर्दश नगर मोवा रायपुर घटना के पश्चात् फरार हो गये है। जिन्हे गिरफ्तार करने का हरसंभव प्रसाय किया गया। उपरोक्त आरोपियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी रायपुर गिरिश कुमार मण्डावी के न्यायालय से गिरफ्तार करने हेतु धारा 82 द.प्र.स. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। गिरफ्तारी वारंट जारी करने के पश्चात् भी आरोपी गिरफ्त से बाहर रहने पर दिनांक 20.02.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त आरोपियों के विरूद्ध उद्घोषणा जारी की गई है। उपरोक्त आरोपियों को माननीय न्यायालय में उपस्थित होने हेतु 01 माह का समय उद्घोषण के द्वारा नियत किया गया है, इसके पश्चात् भी यदि आरोपीगण अपनी गिरफ्तारी नही देते या माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होते और अपनी संपत्ति को व्ययन करने की दशा में धारा 83 द.प्र.स. के तहत माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त आरोपीगण की संपत्ति को कुर्क करने का आवेदन करने की कार्यवाही भी प्रारंभ की जावेगी।
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