दन्तेवाड़ा। गीदम निवासी लक्ष्मी बाई मानिकपुरी पति स्व. प्रभुदास मानिकपुरी जिनकी उम्र लगभग 85 वर्ष है जो कि अस्थिबाधित है कई महिनों से ये चलफिर नहीं पा रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा व्हील चेयर प्रदान की गई। जिससे उनके परिवार ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शासन को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न हितग्राहि मूलक योजनायें संचालित की जा रही है। जिसमें से एक योजना कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय योजना संचालित है। इस योजना का उदेश्य, दिव्यांगतानों की दिव्यांगता के प्रभावों को न्यनतम करने तथा गतिशील बनाने के लिए उन्हें संसाधन एवं सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु राज्य शासन द्वारा कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय योजना के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को ट्रायसायकिल, बैशाखी, श्रवण यंत्र, ब्रेल, किट व्हील चेयर, टेप रिकार्डर, केलीपर्स श्वेत छड़ी तथा कृत्रिम अंग प्रदान किये जाते है, हितग्राहियों की पात्रता, छत्तीसगढ़ का निवासी हो किसी भी प्रकार की निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, मिलने वाले लाभ माता-पिता/अभिभावक या स्वयं की मासिक आय 5 हजार रूपये प्रतिमाह होने पर उन्हें निःशुल्क तथा जिनकी आय 5 हजार से 8 हजार रूपये से मध्य है, उन्हें संसाधन/सहायक उपकरण मूल्य की 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर संसाधन/सहायक उपकरण प्रदान किये जाते है, इस योजनान्तर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को योजना में अधिकतम 6 हजार रूपये तक की राशि के उपकरण प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। हितग्राही का चयन प्रक्रिया, आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ निः शक्तता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, संलग्न कर उप-संचालक जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग को आवेदन कर कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्राप्त कर सकते है।