जंगली मवेशी के शिकार के लिए बिछा रखे थे करंट, ग्रामीण की मौत पर दो आरोपी गिरफ्तार
रायगढ़। एसपी अभिषेक मीना के दिशा-निर्देश एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा व एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर तमनार पुलिस द्वारा गैर-इरादतन हत्या के दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपियों द्वारा जंगली सुअर शिकार करने के लिये जंगल के डेढ किमी क्षेत्र में जीआई तार से करंट प्रवाहित कर रखे हुए थे जिसमें एक ग्रामीण फंसकर फौत हो गया था।
जानकारी के अनुसार रिपोर्टकर्ता चित्रसेन साहू (35 साल) निवासी पड़िगांव थाना तमनार में दिनांक 01.11.2022 को उसके पिता हरिशंकर साहू के आकस्मिक मौत के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 31 अक्टूबर की रात करीब 8:30 बजे पिता के साथ अपने खेत में लगे धान फसल की जंगली सुअर से रखवाली करने खेत जा रहे थे । पिता आगे-आगे चल रहा था जिसका पैर विधुत प्रवाहित खुले जी.आई. तार की चपेट में आने से वहीं बेहोश होकर गिर पड़े । चित्रसेन साहू अपनी मां को घटना के संबंध में सूचना दिया उसकी मां गांव के लोगों की मदद से खेत के पास बेहोश पड़े हरिशंकर साहू को तमनार शासकीय अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टर उन्हें विद्युत करंट से मौत होना बताया । घटना के संबंध में थाना तमनार में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया । जांच में पाया गया कि आरोपी जयराम सिदार और घरघोड़िया उर्फ राजू सिदार जंगली जानवर (सुअर) का शिकार करने के लिए मनोज पटेल के खेत में 1100 केवी के विद्युत प्रवाहित तार से लोहे के पतले तार को जोड़कर लगभग डेढ किलोमीटर की दूरी तक पहाड़ के नीचे खेत के आसपास लकड़ी का दो-ढाई इंच खुंटा गाड़ कर झाड़ियों में लायलोन की प्लास्टिक रस्सी का सहारा लेकर लोहे का पतला तक फैला कर विधुत प्रवाहित किया गया था, वे लोग भली-भांति जानते थे कि इस प्रकार विद्युत चोरी कर असुरक्षित तरीके से तार फैला कर रखे हैं जिसमें किसी भी जानवर या इंसान तार के संपर्क में आने से उसकी मौत हो सकती है आरोपियों के कृत्य से हरिशंकर साहू की मौत हो गई, आरोपियों के विरुद्ध मर्ग जांच पर थाना प्रभारी तमनार द्वारा धारा 304, 34 आईपीसी 135 विद्युत अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
घटना के बाद से दोनों आरोपी गांव से फरार थे, थाना प्रभारी तमनार उपनिरीक्षक जीपी बंजारे द्वारा दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये मुखबिर लगाकर रखा गया था जिनके द्वारा आज दोनों को गांव आसपास देखे जाने की सूचना पर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया जिनके कब्जे से जी.आई. तार, 25 नग खुंटे आदि सामग्री जप्त कर दोनों आरोपी – (1) जयराम सिदार पिता स्वर्गीय नंदराम सिदार उम्र 60 वर्ष निवासी जोबरो थाना तमनार (2) घरघोड़िया उर्फ राजू सिदार पिता घसियाराम सिदार उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम घरघोड़ी थाना घरघोड़ा हाल मुकाम गौरबहरी थाना तमनार को गैर इरादतन हत्या (304 IPC) के मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।