
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अंबिकापुर। कार्टेल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यालय जयश्री भवन रामसागर रायपुर के संचालक सिद्घांत अग्रवाल ने बायोसेफ डिस्पोजेबल फेस मास्क के समरूप नकली फेस मास्क बिक्री करने की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी थी, जिस पर पुलिस ने आरोपित फर्म के विरूद्घ अपराध दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि बीते छह जनवरी को कार्टेल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड फर्म के कर्मचारी द्वारा कुंडला सिटी के एक मेडिकोज में उनकी फर्म के उत्पाद बायोसेफ डिस्पोजेबल फेस मास्क के समरूप तथा फर्म के ही ट्रेड मार्क का इस्तेमाल कर नकली उत्पाद का क्रय कर ब्रिकी करने की सूचना खाद्य एवं औषधि विभाग को दी थी।
विभाग के द्वारा उक्त मेडिकोज के यहां से डिस्पोजेबल फेस मास्क (बायोसेफ सीएचपीएल) का नकली उत्पाद जब्त किया। आरोप है कि उनके प्रोडक्ट के डिब्बे को नकल कर अग्रसेन चौक स्थित एक दुकान से भी बेचा जा रहा था।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने उक्त संबंध में सूचना पर कार्रवाई की और डिब्बे का नमूना उक्त मेडिकोज से जब्त किया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इसे पहचान हेतु भेजा था। तब उन्होंने अपने फेस मास्क के डिब्बे का नकल प्रतिरूप इसे बताया था।
डिब्बे में उनका ट्रेड मार्क, पता, फोन नंबर एवं ई-मेल आइडी अंकित है परंतु उनकी कंपनी कार्टेल हेल्थ केयर्ड प्राइवेट लिमिटेड के स्थान पर कार्टेल हेल्थ कैरीड अंकित किया गया है। जांच में सामने आया कि उक्त नाम की कंपनी रजिस्ट्रर्ड नहीं है।
न ही इस नाम की कंपनी से रायपुर की कंपनी द्वारा किसी भी माल की खरीद-बिक्री या ट्रेड मार्क का इस्तेमाल करने हेतु समझौता किया गया है। औषधि निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है।





