धमतरी। पशु मालिक द्वारा अपने पालित पशुओं को लावारिस छोड़ने, बीमार पशु का उपचार नहीं कराने पर पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 (ज), (झ), (ञ) के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसा करने वालाें के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं ने बताया कि मुख्य ग्राम योजना धमतरी मुजगहन में दुर्घटनाग्रस्त गाय को कार्यालय खुलने के पहले अज्ञात व्यक्ति द्वारा छोड़ दिया गया था।
उन्होंने बताया कि कार्यालय खुलते ही पशु का आवश्यक उपचार किया गया। इसके बाद पशु के कान में पहचान के लिए लगाए गए टैग नम्बर के आधार पर इनाफ पोर्टल से संबंधित पशु मालिक की पहचान कर पशु को अपने घर ले जाने के लिए कहा गया। उसने ऐसा नहीं किया। गाय काे नहीं ले जाया गया। गाय के इलाज के बाद चारा, भूसा, पानी की व्यवस्था कर खिलाया गया। पशु दूसरे दिन कार्यालय खुलने के पूर्व मृत पाया गया। नगर निगम धमतरी के सहयोग से उसे हटाया गया। उप संचालक ने बताया कि पशु मालिक द्वारा पशु को लावारिस छोड़ना, बीमा पशु का उपचार नहीं कराना दण्डनीय है। पशु मालिक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के लिए थाना प्रभारी सिटी कोतवाली धमतरी को पत्र लिखा है।