छत्तीसगढ़

गैंगरेप केस में कोर्ट का फैसला, आरोपियों को हुई आजीवन कारावास

Nilmani Pal
19 Nov 2022 5:13 AM GMT
गैंगरेप केस में कोर्ट का फैसला, आरोपियों को हुई आजीवन कारावास
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बिलासपुर। तीन साल पहले बिल्हा इलाके की एक युवती को अगवा कर गैंगरेप करने के मामले में जिला कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों आरोपी शेष जीवनकाल जेल में काटेंगे, उन पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। एक दूसरे मामले में विशेष न्यायालय ने किशोरी से रेप के मामले में 20 साल की सजा युवक को सुनाई गई है।

अभियोजन के मुताबिक संबलपुरी, बिल्हा का मनोहर बंजारे (34 वर्ष), पुनदास बंजारे (28 वर्ष) और संतोष बंजारे (28 वर्ष) ने सरकंडा इलाके की पीड़ित युवती को दबाव देकर बिल्हा मोड़ हिर्री के पास बुलाया था। उन्होंने एक बोलेरो वाहन में युवती को जबरन खींचकर बिठा लिया और मुंह और आंख में पट्टी बांधकर उसे वे छुईखदान इलाके के श्रृंगारपुर गांव ले गए। वहां उसके साथ तीनों ने रेप किया। रात में करीब 9.30 बजे महिला ने एक राहगीर को गुजरते देखकर किसी तरह चीख निकाली। इस पर राहगीर रुका। तब आरोपी महिला को वहीं छोड़कर अपने वाहन में फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को शेष जीवन काल के लिए कारावास की सजा सुनाई है।

दूसरे एक मामले में हिर्री थाना क्षेत्र की एक 16 साल की नाबालिग 28 अप्रैल 2021 को घर से गायब हो गई थी। परिजनों ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 10 अगस्त 2021 को खरकेना ग्राम के 22 वर्षीय कार्तिक मनहर के कब्जे से नाबालिग को बरामद कर लिया। नाबालिग ने बताया कि शादी का झांसा देकर उसे आरोपी ने उसका अपहरण किया और दुष्कर्म करता रहा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को 20 साल कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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