छत्तीसगढ़

दोस्त के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Nilmani Pal
29 May 2022 2:40 AM GMT
दोस्त के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
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रायगढ़। सारंगढ़ के रापागुला गांव में दोस्त की हत्या करने वाले युवक को एट्रोसिटी मामलों की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। हत्या 25-26 मई को की गई थी। आरोपी को 4 जून को गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक साधराम सिदार से उसके दोस्त दिलदार साहू ने 200 रुपए उधार लिए थे। साधराम अपने रुपए वापस मांगता था।

24 मई 2020 को दिलदार, साधराम को घूमने के बहाने ले गया। गांव से थोड़ी दूर जंगली इलाके में घूमते हुए दोनों के बीच विवाद हुआ। साधराम ने रुपए मांगे तो दिलदार ने लकड़ी का डंडा मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को वहीं छोड़कर लौट आया। रात को साधराम घर नहीं पहुंचा तो परिजन ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। 27 मई 2020 को परिजन और गांव वालों ने आसपास तलाश की तो साधराम का सड़ चुका शव मिला। हफ्तेभर के भीतर ही पुलिस ने हत्या के आरोप में दिलदार साहू को गिरफ्तार किया। वह 723 दिनों से जेल में था। शुक्रवार को जितेंद्र कुमार जैन की विशेष अदालत ने साधराम को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले की पैरवी शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार साहू ने की।


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