छत्तीसगढ़

चौकीदार के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Nilmani Pal
6 Nov 2022 3:25 AM GMT
चौकीदार के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
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कांकेर। जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सरोज नंद दास ने 24 हजार रुपए की चोरी कर चौकीदार की हत्या करने वाले आरोपी गिरधर राणा (24) निवासी भेंड़िया नवागांव को धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास व 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं धारा 450 व 382 के अपराध में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

प्रकरण के अतिरिक्त लोक अभियोजक चित्रांगद देशमुख के अनुसार 2 अक्टूबर 2019 को प्रार्थी चन्दू भाई पटेल निवासी गंजपारा बालोद ने थाने में पहुंचकर घटना की जानकारी दी थी। पुलिस को बताया था कि ग्राम झलमला में परसोदा पहुंच मार्ग के किनारे मिल है। 2 अक्टूबर 2019 को मिल के ऑफिस के कमरे का ताला टूटा हुआ था और दरवाजा खुला था। अंदर जाकर देखा तो 28 हजार रुपए की चोरी हो गई थी। दूसरे कमरे में चौकीदार कृष्णा ठाकुर की लाश पड़ी थी। पूछताछ के दौरान मालूम हुआ कि गिरधर राणा ड्यूटी पर नहीं आया था। जिसके बाद संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया। तब आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया।


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