छत्तीसगढ़

आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

Nil dhankar
27 Sept 2022 8:56 AM IST
आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा
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दुर्ग। युवक से प्रताड़ित होकर 9वीं की छात्रा के आत्महत्या मामले में सोमवार को कोर्ट ने आरोपी शशिकांत कोमा उर्फ आदर्श आदित्य नगर निवासी को 3 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर कोर्ट ने 11 सौ रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी को कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट और धारा 341 के तहत सजा सुनाई है। लोक अभियोजक संतोष कसार के मुताबिक घटना मोहन नगर थाना क्षेत्र की है।

12 अप्रैल 2021 को 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने आरोपी से परेशान होकर घर के बाथरुम में खुद पर केरोसिन छिड़ककर आत्मदाह कर लिया था। झुलसी हालत में परिजन उसे अस्पताल ले गए थे। सूचना मिलने पर तत्कालीन थाना प्रभारी प्रमोद श्रीवास्तव और महिला प्रधान आरक्षक मोनिका गुप्ता पीड़िता के कथन लेने पहुंचे थे। कथन के बाद छात्रा ने दम तोड़ दिया था।

अस्पताल में दिए कथन में पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना का जिक्र किया था। उसने बताया था कि 10 अप्रैल को वह ट्यूशन से घर लौट रही थी। रास्ते में आरोपी ने उसे रोका और सेल्फी ले लगी। जबकि उसने आरोपी को मना किया था। इसके पहले भी आरोपी अपने दोस्तों के मोबाइल से फोन करके परेशान कर रहा था।


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