छत्तीसगढ़

छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

Nilmani Pal
27 Dec 2021 11:39 AM GMT
छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा
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छग न्यूज़

बेमेतरा। दादा के घर के बाहर आग ताप कर अपने पिता घर जा रही नाबालिग युवती से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 3 साल कारावास के साथ 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुना दी है। फास्टट्रैक कोर्ट ने एक साल चले मुक़दमे के बाद अब जाकर फैसला सुनाया है। इस खबर पर लगातार अपडेट जारी है. सही और सटीक खबरों के लिए बने रहिए jantaserishta.com पर


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