शादीशुदा युवक को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, प्यार की झूठी तसल्ली देना पड़ा भारी
बिलासपुर। जिले से फिर एक फ्रॉड का मामला सामने आया है। शादीशुदा युवक ने किशोरी को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया और उससे शादी करने का झांसा देकर भगाकर ले गया। इस दौरान युवक उससे दुष्कर्म करता रहा। इस मामले में गिरफ्तार युवक को कोर्ट ने 11 माह बाद 20 साल की सजा सुनाई है। मामला सीपत थाना क्षेत्र का है।
मिली जानकारी के मुताबिक, सीपत क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग 2 अप्रैल 2020 की सुबह 6 बजे अपने घर से शौच के लिए निकली थी। एक घंटे बाद भी वह वापस नहीं आई, तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की लेकिन फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला। इससे परेशान होकर परिजनों ने सीपत थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस नाबालिग लड़की के गायब होने पर अपहरण की आशंका से अपराध दर्ज कर जांच कर रही थी। करीब 8 माह बाद पुलिस ने 15 दिसंबर 2020 को मोपका से लिंगियाडीह निवासी 41 वर्षीय संतोष उर्फ कृष्ण कुमार वर्मा के साथ नाबालिग को पकड़ लिया।
पूछताछ में पता चला कि वह नाबालिग से शादी का वादा कर उसे भागा ले गया था। इस दौरान उसके साथ लगातार दुष्कर्म करने की बात भी सामने आई। किशोरी का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। फास्टट्रैक कोर्ट में ट्रायल के दौरान युवक को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी को धारा 363 में 5 साल कैद और 250 रुपए जुर्माना के साथ ही धारा 366 में 5 साल कैद व 250 रुपए जुर्माना और धारा 5-6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।