छत्तीसगढ़

अश्लील हरकत करता था आरोपी, कोर्ट ने सुनाई 5 साल के सश्रम कारावास की सजा

Nilmani Pal
19 Jun 2022 3:38 AM GMT
अश्लील हरकत करता था आरोपी, कोर्ट ने सुनाई 5 साल के सश्रम कारावास की सजा
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रायगढ़। नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी शुभम प्रसाद को कोर्ट ने गुरुवार को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 5 सौ रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। दंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा। यह फैसला न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने दिया है।

लोक अभियोजक संतोष कसार के मुताबिक घटना वैशाली नगर थाना क्षेत्र की है। 9 मार्च 2020 को 7 वर्षीय पीड़िता के पिता की शिकायत पर 18 वर्षीय आरोपी शुभम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। वह अपने 8 साल के बेटे और 7 साल की बेटी का साथ रहता है।

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