छत्तीसगढ़
हत्या के प्रयास के 5 फरार आरोपियों पर न्यायालय की उद्घोषणा
Shantanu Roy
4 July 2026 8:21 PM IST

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छग
Surajpur. सूरजपुर। सूरजपुर जिले में हत्या के प्रयास के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे पांच आरोपियों के खिलाफ न्यायालय ने सख्त कदम उठाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरजपुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी करते हुए सभी आरोपियों को 10 अगस्त 2026 तक न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामला 14 अप्रैल का बताया जा रहा है, जब चौकी बसदेई क्षेत्र के ग्राम जूर में जमीन विवाद को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। शिकायतकर्ता हसीना बीबी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि खेत में काम के दौरान आरोपियों ने लाठी-डंडों के साथ पहुंचकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
आरोप है कि इसी दौरान शिकायतकर्ता के पति यासीन हफीजी मौके पर पहुंचे, जहां आरोपियों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में उन्हें सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिन्हें मेडिकल जांच में मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली चोटें बताया गया। घटना के बाद चौकी बसदेई पुलिस ने अपराध क्रमांक 244/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। हालांकि, जांच के दौरान सभी आरोपी फरार हो गए और गिरफ्तारी वारंट के बावजूद पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकी।
इसके बाद न्यायालय ने मोहम्मद अयुब अंसारी, अख्तर रजा, उमर रजा, असलम अंसारी और सफिरन निशा, सभी निवासी ग्राम जूर, के खिलाफ BNSS की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की। पुलिस ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए उद्घोषणा की प्रति आरोपियों के घरों पर चस्पा कर दी है और ग्रामीणों की मौजूदगी में सार्वजनिक रूप से आदेश पढ़कर सुनाया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी 10 अगस्त 2026 तक न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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