छत्तीसगढ़
सड़क पर व्यवसाय करने वाले वाहन चालकों पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना
Shantanu Roy
5 Feb 2025 3:06 PM GMT
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छग
Raipur. रायपुर। शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु यातायात पुलिस लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में 01 फरवरी को शहर के प्रमुख मार्गो पर बगैर परमिट के मोडिफाई वाहन में यातायात को बाधित करते हुए आम रोड पर व्यवसाय करने वाले मोबाईल विक्रेता वाहन चालकों के विरूद्ध अभियान कार्यवाही करते हुए 06 वाहनों को जप्त कर प्रकरण निराकरण के लिए न्यायालय भेजा गया था। जहां न्यायालय द्वारा उक्त सभी 6 मोबाईल विक्रेता वाहनों के विरूद्ध मोटरयान के प्रावधानों के तहत 40,000 हजार रूपये का भारी भरकम जुर्माने से दण्डित किया गया।
बता दे कि कुछ व्यापारियों द्वारा छोटे मालवाहक वाहन को बिना परिवहन विभाग से परमिट लिऐ बिना वाहनों को मोडिफाई कर शहर के व्यस्ततम मार्गो में लापरवाही पूर्वक नो पार्किंग में वाहन खड़ी कर व्यवसाय किया जा रहा था जहॉ मोबाईल कवर खरीदने के दौरान ग्राहकों द्वारा रोड पर वाहन खड़ी करने से सामान्य यातायात बाधित हो रहा था एवं दुर्घटना की आशंक बनी भी हुई थी जिसे तत्काल यातायात पुलिस द्वारा उक्त वाहनों के विरूद्ध जप्ती की कार्यवाही करते हुए पंचनामा तैयार कर प्रकरण निराकरण के लिए न्यायालय भेजा गया था। उक्त पकड़े गये वाहन निम्नानुसार है:- Tata Ace- CG04-MO-3188, Tata Ace- CG04-JD-6782, Tata Intra CG04-PC-5068, Tata Ace- CG04-NU-6743, CG04-MW-9689 ,oa Ashok Leyland CG04-PR-4186.
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Shantanu Roy
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