छत्तीसगढ़

गबन बाजों को कोर्ट ने दी कड़ी सजा, 3 साल रहेंगे जेल में

Nilmani Pal
24 March 2024 7:47 AM GMT
गबन बाजों को कोर्ट ने दी कड़ी सजा, 3 साल रहेंगे जेल में
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छग न्यूज़

सक्ती। जिले में समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदे गए धान का गबन करने वाले तत्कालीन खरीदी प्रभारी देवेंद्र साहू और समिति के प्रभारी अध्यक्ष रामायण साहू को 3-3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। 19 लाख रुपए धान के गबन के मामले में आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में एक आरोपी गोपाल साहू को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरविंद कुमार जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2013-14 में धान खरीदी केंद्र दर्राभांठा में किसानों से धान खरीदा गया, लेकिन इसकी एंट्री कम्प्यूटर में नहीं की गई गई, जिससे किसानों को धान का भुगतान नहीं हो पाया।

किसानों ने भुगतान नहीं होने की शिकायत की, तो मामले की जांच के लिए तत्कालीन कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी विमल दुबे, डीएमओ केपी कर्ष और उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं वीके तिवारी की 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। टीम ने धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर जांच की और मौके पर 1,955 बोरा धान का तौल किया गया।

इसमें मानक वजन 40 किलो के स्थान पर 29 किलो होना पाया गया और उपस्थित किसानों द्वारा भी समिति को बेचे गए धान की रकम प्राप्त नहीं होना बताया गया। सहकारी समिति दर्राभांठा के प्रभारी अध्यक्ष रामायण साहू, खरीदी केंद्र प्रभारी देवेंद्र साहू और उसके पिता गोपाल के खिलाफ अमानत में खयानत का केस दर्ज किया गया। दस्तावेजों और फड़ में रखे धान का भौतिक सत्यापन करने पर पाया गया कि सेवा सहकारी समिति दर्राभांठा के प्रभारी अध्यक्ष रामायण साहू, खरीदी केंद्र प्रभारी देवेंद्र साहू और उसके पिता गोपाल साहू ने मिलकर तौल में गड़बड़ी करते हुए 86 किसानों द्वारा लाए गए 3,264 बोरा धान की कम्प्यूटर में एंट्री नहीं की। इस तरह से 19 लाख रुपए के धान का गबन किया गया था।

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