छत्तीसगढ़
कोर्ट ने ऋचा जोगी की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज, मुश्किलें और बढ़ी
Shantanu Roy
28 Nov 2022 2:07 PM GMT
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छग
मुंगेली। ऋचा जोगी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है. मुंगेली जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बता दें कि, जिला एवं सत्र न्यायालय में 23 नवंबर को ऋचा ने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन पेश किया था. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय में सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई. जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ऋचा जोगी हाईकोर्ट का रुख कर सकती हैं.
जानकारी के अनुसार, फर्जी जाति मामले में सहायक आयुक्त एलआर कुर्रे ने सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था. सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया गया है. मरवाही उपचुनाव से पहले ऋचा जोगी का जाति मामला गरमाया था. उपचुनाव से ठीक पहले उच्च स्तरीय जाति जांच समिति ने ऋचा जोगी के जाति को फर्जी बताया था. दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी मरवाही से विधायक थे. उनके निधन के बाद सीट खाली हो गया. मरवाही विधानसभा में उपचुनाव के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट थी. इस वजह से मरवाही विधानसभा के उपचुनाव के लिए अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी का नामांकन रद्द कर दिया गया था. उनको आदिवासी जाति छानबीन समिति ने गैरआदिवासी करार दे दिया था.
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