छत्तीसगढ़

फुटकर व्यापारियों को निगम का नोटिस, दी गई 3 दिन की मोहलत

Nilmani Pal
5 March 2024 4:12 AM GMT
फुटकर व्यापारियों को निगम का नोटिस, दी गई 3 दिन की मोहलत
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भिलाई। दुर्ग शहर के मुख्य मार्ग पर सालों से व्यापार कर रहे फुटकर व्यापारियों को हटाने के लिए दुर्ग निगम ने तीन दिन की नोटिस जारी की है। इसके बाद से व्यापारी संघ में खासा आक्रोश है। इसे लेकर उन्होंने सोमवार को निगम का घेराव किया और नोटिस को हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना बताया है।

फुटकर व्यापारी संघ इंदिरा मार्केट दुर्ग के अध्यक्ष रज्जाब अली का कहना है कि निगम पहले उन्हें उनके व्यापार करने वाले स्थान के पास ही व्यवस्थापित करे, उसके बाद उसे हटाने की कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि साल 2020 में हाईकोर्ट ने उनके इस मामले पर सुनवाई की थी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पहले निगम सभी व्यापारी को उनके कार्य क्षेत्र के पास ही व्यवस्थापित करे उसके बाद उन्हें हटाने की कार्रवाई करे।

उसके बाद से निगम ने उन्हें हटाने की कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट के आदेश को लेकर वो निगम कमिश्नर और कई कलेक्टर से मिले। पिछले कलेक्टर रहे एसएन भुरे, पुष्पेंद्र मीणा ने उनके व्यापारिक स्थल का निरीक्षण भी किया है। उन्होंने निगम को आदेश दिया था हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें सही जगह देखकर व्यवस्थापित करें, लेकिन निगम के पास इतनी जगह नहीं है कि वो सभी व्यापारियों को एक साथ वहीं पर कहीं व्यवस्थापित कर सके। अब जग कलेक्टर और सरकार बदल गई है तो निगम फिर से उन्हें हटाने के लिए नोटिस जारी कर रहा है।

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