छत्तीसगढ़

निगम ने होर्डिंग हटाने दिनभर चलाया अभियान

Nilmani Pal
3 Jun 2023 11:49 AM GMT
निगम ने होर्डिंग हटाने दिनभर चलाया अभियान
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भिलाई। भिलाई निगम क्षेत्र में लगे हुए अवैध बैनर पोस्टर एवं होर्डिंग्स को हटाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है ताकि बेतरतीब ढंग से लगे हुए बैनर पोस्टर से होने वाले दुर्घटना से बचा जा सके तथा शहर की सुंदरता को बेदाग कर रहे पोस्टर को हटाया गया। आज सुबह से ही भिलाई निगम का अमला टाउनशिप क्षेत्र में बैनर फ्लेक्स को हटाने निकले जिनके साथ महापौर नीरज पाल स्वंय निगम की टीम के साथ चलते हुए बेतरतीब ढंग टयूबलर पोल में अपने फोटो लगे हुए सभी फ्लेक्स होर्डिंग्स को निकलवाये।

गौरतलब है कि आने वाले 7 जून को महापौर नीरज पाल का जन्मदिन है। ऐसे में उनके समर्थकों द्वारा बिजली खंभे एवं सड़क किनारे पोल में अव्यवस्थित तरीके से होर्डिंग्स लगा दिए थे, जिसे संज्ञान में लेते हुए महापौर जी ने निगम के तोड़फोड़ अमला को टाउनशिप एरिया में संपत्ति विरूपण कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जिसके तहत आज सुबह 11 बजे से फ्लेक्स होर्डिंग्स को हटाने के लिए शुरू हुई कार्रवाई सेक्टर 01 चैक से सेक्टर 09 चैक तक सड़क के दोनों ओर तथा सेक्टर 05 आईलव भिलाई से बालाॅजी मंदिर रोड पर महापौर नीरज पाल के फोटो लगे हुए सभी फ्लेक्स होर्डिंग्स को निकाला गया, यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

आज की कार्रवाई मंे करीब 143 नग अवैध फ्लेक्स होर्डिंग्स निकाला गया। महापौर ने स्वंय के लगे हुए अपने होर्डिंग्स को हटवाकर एक नई मिसाल पेश की की। उन्होंने शहर के उन लोगों से अपील की है जो बेधड़कर स्ट्रीट पोल पर ही तीन से चार होर्डिंग्स लगवा देते हैं। कई सारे आयोजन होने के बाद भी लोग फ्लेक्स होर्डिंग्स को निकालते नहीं है, हवा तूफान चलने के बाद लटकते रहते है इनसे कई बार हादसे भी हो जाते हैं। भिलाई निगम प्रशासन द्वारा अवैध होर्डिंग एवं पोस्टरों को हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसके पूर्व भी बीते महीने में ही जीई रोड, स्मृतिनगर, वैशालीनगर, जुनवानी रोड, नेहरू नगर तथा नेहरू नगर से डबरापारा तक जीई रोड के दोनो किनारे भी कार्रवाई करते हुए प्रचार सामग्री, होर्डिंग्स के स्टैण्ड आदि को जप्त भी किया गया था। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर परिषद ने 10 अप्रैल को संपत्ति विरूपण के अधिनियम के तहत शहर में लगने वाले पोल में अवैध तरीके से पोस्टर एवं होर्डिंग लगाने को लेकर उचित फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत पोल में जो कोई भी अवैध रूप से पंपलेट, पोस्टर, होर्डिंग इत्यादि के माध्यम से प्रचार प्रसार करता है तो उसे दंडात्मक कार्यवाही के अधीन लाते हुए आर्थिक एवं अपराधिक मामले भी दर्ज किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा शहर में डिजाइनर और यूनीपोल भी लगवाए जा रहे हैं, जिससे शहर की सुंदरता बड़े तथा शहर प्रकाशमान रहे।

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