छत्तीसगढ़

Chhattisgarh: गिरफ्तारी से बचने हाईकोर्ट पहुंचे कांस्टेबल की याचिका खारिज

Nilmani Pal
22 July 2024 8:14 AM GMT
Chhattisgarh: गिरफ्तारी से बचने हाईकोर्ट पहुंचे कांस्टेबल की याचिका खारिज
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बिलासपुर bilaspur news। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म rape के आरोपी कांस्टेबल Constable की अग्रिम जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी सौरभ चौबे ने संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए यह अर्जी दाखिल की थी।

chhattisgarh news मामला इस प्रकार है कि माता चौरा, पुराना सरकंडा निवासी कांस्टेबल सौरभ चौबे की बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में एक युवती से मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए बातचीत होने लगी। आरोप है कि सौरभ चौबे ने युवती को अपने घर ले जाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब युवती ने शादी के लिए कहा, तो उसने यह बहाना बनाया कि पहले उसकी बहन की शादी करनी है। इसी बीच, उसने दूसरी युवती से सगाई कर ली। chhattisgarh

युवती ने इसकी शिकायत सरकंडा थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने सौरभ चौबे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) के तहत मामला दर्ज किया। संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए सौरभ चौबे ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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