आरक्षक खुद को बताता था पुलिस अधिकारी, ठगी मामले में गिरफ्तार
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी सिविल लाईन के नेतृत्व में थाना सिविल लाईन पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थिया सहित अन्य पीड़ितों से विस्तृत पूछताछ करते हुए घटना में संलिप्त आरोपी संजीव मिश्रा की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि संजीव मिश्रा पुलिस विभाग में आरक्षक है तथा पुलिस मुख्यालय के सी.आई.डी. शाखा में संबद्ध है जो वर्तमान में निलंबित है तथा गैरहाजिर है एवं जिसकी मूल पदस्थापना इकाई जिला दुर्ग है। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी निलंबित आर. संजीव मिश्रा के संबंध में लगातार पतासाजी करते हुए उसके छिपने के हर संभावित ठिकानों में रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी निलंबित आर. संजीव मिश्रा को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
आरोपी निलंबित आर. संजीव मिश्रा के विरूद्ध जिला रायपुर के थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 34/2022 धारा 109, 505(1), 120(बी) भादवि. तथा पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम की धारा 03, जिला नारायणपुर के थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 07/2022 धारा 120(बी), 505(1)(बी) भादवि., जिला बीजापुर के थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 05/2022 धारा 120(बी), 505, 34, 124ए भादवि. तथा पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम की धारा 03, 04 तथा जिला सुकमा के थाना सुकमा के अपराध क्रमांक 03/2022 धारा 505(1)(बी) भादवि. तथा पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम की धारा 03 दर्ज है जिसमें आरोपी पूर्व में भी जेल निरूद्ध रह चुका है।
गिरफ्तार आरोपी- संजीव मिश्रा पिता रामलाल मिश्रा निवासी देवपुरी थाना टिकरापारा रायपुर छ.ग.।