छत्तीसगढ़

होमगार्ड पत्नी की हत्या करने वाले आरक्षक पति को आजीवन कारावास की हुई सजा

Nilmani Pal
4 Feb 2026 4:57 PM IST
होमगार्ड पत्नी की हत्या करने वाले आरक्षक पति को आजीवन कारावास की हुई सजा
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गरियाबंद। जिले के पांडूका थाना क्षेत्र में हुए होमगार्ड महिला की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पंकज सिन्हा की अदालत ने आरोपी आरक्षक पति सोहन राम साहू को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है।

जानकारी के मुताबिक, आरोपी सोहन राम साहू ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी ओमिका ध्रुव की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। यह घटना जुलाई 2025 की है। मामले की रिपोर्ट 12 जुलाई 2025 को पांडूका थाना में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने तत्परता से जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। करीब 8 माह के भीतर मामले का निपटारा करते हुए विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने यह सख्त फैसला सुनाया। अदालत के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने न्याय मिलने पर संतोष जताया है।

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