आरक्षक ने Police विभाग को लगाया चूना, ऐसे किया ढाई लाख का गबन
अंबिकापुर ambikapur news। जयनगर थाना में पदस्थ रहते हुए मोटरयान अधिनियम के तहत वसूली की गई 17 लाख रुपये से अधिक की राशि की धोखाधड़ी Fraud कर गबन करने के मामले में एक सप्ताह पूर्व गिरफ्तार आरक्षक दीपक सिंह पर बिश्रामपुर थाने में भी ढाई लाख रुपये से अधिक शासकीय मद की राशि गबन करने का मामला सामने आने पर बिश्रामपुर पुलिस ने भी न्यायिक अभिरक्षा में सूरजपुर जेल में बन्द आरक्षक दीपक सिंह के विरुद्ध चार सौ बीसी समेत अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपित आरक्षक को निलंबित भी कर दिया गया है।
Jayanagar Police Station जयनगर थाना में पदस्थ रहते हुए साल 2015 से 2018 व साल 2020 से 2022 तक शासकीय मद की 17 लाख रुपये से अधिक की राशि गबन करने में मामले में एक सप्ताह पूर्व गिरफ्तार आरोपित आरक्षक दीपक सिंह पिता कामेश्वर सिंह निवासी माइनस कालोनी बिश्रामपुर फिलहाल सुरजपुर जेल में बन्द है। वर्तमान में वह बिश्रामपुर थाना में पदस्थ था। यहां पदस्थ रहते हुए भी उसने ढाई लाख रुपये से अधिक शासकीय राशि का गबन किया है। गबन की पुष्टि होने पर उप निरीक्षक एसआर भगत ने उक्ताशय की रिपोर्ट बिश्रामपुर थाने में दर्ज कराई है।
chhattisgarh news उन्होंने बताया कि एसपी के निर्देश पर मोटरयान अधिनियम के तहत वसूल की गई समन शुल्क की राशि स्टेट बैंक की सुरजपुर शाखा के माध्यम से शासकीय मद में जमा कराए जाने का सत्यापन जिला कोषालय अधिकारी से सत्यापन कराए जाने पर खुलासा हुआ कि 16 अगस्त 2017 से 26 अप्रैल 2024 के मध्य आरक्षकों क्रमशः दीपक सिंह समेत रजिंदर एक्का, सुभाष पैकरा, अभिमन्यु व खेलसाय राजवाडे द्वारा दस चालानों के माध्यम से जमा दर्शाई गई दो लाख 56 हजार 500 रुपये जमा नही है। इस पर आरक्षक रजिंदर एक्का, सुभाष पैकरा, अभिमन्यु व खेलसाय राजवाडे ने बताया कि आरक्षक दीपक सिंह ने बैंक में राशि जमा कराने के लिए उनसे लेने के बाद उसी दिन शाम को जमा चालान की प्रति उन्हें दे दी थी। इसे उन्होंने थाने में जमा कर दिया था। उप निरीक्षक की रिपोर्ट पर बिश्रामपुर पुलिस ने आरोपित आरक्षक दीपक सिंह के विरुद्ध धारा 120 बी, 409, 420, 467, 468, 471 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।