तस्कर की सभी संपत्ति जब्त करें, पुलिस को कोर्ट ने दिए निर्देश
बिलासपुर। स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिप्यूलेटर्स एक्ट (सफेमा) कोर्ट ने नशीली दवाओं के तस्कर संजीव सिंह छाबड़ा उर्फ सुच्चा की पूरी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि सुच्चा ने अपनी संपत्ति नशे के कारोबार से अर्जित अवैध धन से बनाई थी। कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराते हुए जब्ती का अंतिम आदेश जारी किया। एसपी रजनेश सिंह ने बताया कि सुच्चा के खिलाफ सिविल लाइन समेत विभिन्न थानों में 8 मामले दर्ज थे। सीएसपी निमितेश सिंह और उनकी टीम ने उसे जबलपुर से गिरफ्तार किया और उसकी संपत्तियों की जानकारी जुटाई।
8 जनवरी को पुलिस ने सुच्चा की 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर पूरी रिपोर्ट सफेमा कोर्ट में पेश की थी। मुंबई स्थित सफेमा कोर्ट ने 4 फरवरी को सुनवाई के बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ(2) के तहत सुच्चा की सभी संपत्तियों की जब्ती को वैध ठहराया। सुच्चा की जब्त संपत्तियों में नागपुर (मोदा) स्थित 4 व्यावसायिक दुकानें और 60 डिसमिल का प्लॉट, कुल 1 करोड़ 7 लाख रुपए, जबलपुर में 4,300 वर्गफीट में निर्माणाधीन दो मंजिला मकान और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, कुल 65 लाख रुपए तथा बैंक और शेयर मार्केट निवेश के 33 लाख रुपए शामिल हैं।
पुलिस ने सिविल लाइन के एनडीपीएस एक्ट मामले में गिरफ्तार काजल कुरें, उनके पति अक्षय कुरें, सृष्टि कुरें और गोदावरी कुरें की भी 15 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर सफेमा कोर्ट को रिपोर्ट भेजी है। इनमें काजल और अक्षय कुर्रे का सकरी में 1250 वर्गफीट का प्लॉट, सृष्टि कुर्रे की स्विफ्ट कार और स्कूटी तथा अक्षय कुर्रे की इयॉन कार शामिल हैं। अब तक पुलिस ने 19 मामलों में कई वाहन जब्त किए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन जल्द ही सुच्चा और अन्य आरोपियों की संपत्तियों को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।