छत्तीसगढ़

ग्राम पंचायत सचिव के पुत्र की अनुकंपा नियुक्ति, एसडीएम ने सौंपा नियुक्ति आदेश

jantaserishta.com
25 Feb 2022 10:05 AM GMT
ग्राम पंचायत सचिव के पुत्र की अनुकंपा नियुक्ति, एसडीएम ने सौंपा नियुक्ति आदेश
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गुरुवार शाम ही सामान्य सभा की बैठक में हुआ था अनुमोदन।

कोरिया: जनपद पंचायत भरतपुर के ग्राम पंचायत गढ़वार में कार्यरत तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव स्व. छत्रपाल सिंह के सेवा में रहते हुए विगत 22 फरवरी को निधन हो जाने पर उनके पुत्र रविप्रताप सिंह को "ग्राम पंचायत सचिव" पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है। एसडीएम भरतपुर ने स्वयं पहुंचकर रविप्रताप सिंह को अनुकंपा नियुक्ति आदेश प्रदान किया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कुणाल दुदावत ने बताया कि तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव स्व. छत्रपाल सिंह की सेवा में रहते हुए विगत 22 फरवरी 2022 को निधन हो जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति बाबत एकजाई पुनरीक्षित निर्देश 2013 के प्रकाश में छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र में दिये गये निर्देश के तहत पंचायतकर्मियों की सेवा शर्तों हेतु जारी मार्गदर्शिका तथा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय से प्राप्त निर्देशानुसार तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव के पुत्र रविप्रताप सिंह को "ग्राम पंचायत सचिव" पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से नियुक्ति की शर्तों के अधीन अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि श्री सिंह को जनपद पंचायत भरतपुर में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर पदस्थ किया जाता है।
विदित हो कि गुरुवार को जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक के दौरान उक्त पंचायत सचिव के आकस्मिक निधन उपरांत उनके आश्रित को अनुकम्पा प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित किया गया था। जिसके तुरंत बाद दस्तावेजी कार्यवाही पूरी करते हुए सचिव पद हेतु अनुकम्पा नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया। उक्त आदेश के अनुसार जनपद पंचायत के विकल्प पर रविप्रताप सिंह को नियुक्ति प्रदान की गई है। कलेक्टर के निर्देशन में दूसरे ही दिन जिला पंचायत के अधिकारियों के दल ने दिवंगत सचिव के घर जाकर आवश्यक कागजात एकत्र कर उनके आश्रित को जल्द से जल्द नियुक्ति के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। परिणामस्वरूप गुरुवार को सामान्य सभा के पारित प्रस्ताव के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति आदेश जारी किया गया।

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