छत्तीसगढ़
कलेक्टर का आदेश, अब सुबह 7 से 11 और दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी राशन दुकानें
Nilmani Pal
17 March 2022 11:02 AM GMT
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धमतरी. शासन के निर्देशानुसार जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य दुकान में ई-पॉस मशीन के जरिए खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। सर्वर की समस्या की वजह से वितरण में बाधा उत्पन्न हो रही है।
इसके मद्देनजर कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 12 (3) के तहत जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य दुकान सुबह सात से 11 बजे तक और दोपहर दो से शाम छः बजे तक खुला रखने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने संशोधित समय सीमा संबंधी आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
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