छत्तीसगढ़

कलेक्टर का आदेश: धरना, जूलूस और रैली प्रदर्शन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य

Nilmani Pal
26 May 2022 2:12 AM GMT
कलेक्टर का आदेश: धरना, जूलूस और रैली प्रदर्शन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य
x

कांकेर। जिले में धरना, जूलूस, रैली प्रदर्शन, भूख हड़ताल इत्यादि के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में सार्वजनिक, धार्मिक, राजनैतिक, विविध, निजी, अन्य संगठनों अथवा संस्थाओं को विभिन्न आयोजनों तथा धरना, जूलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक इत्यादि आयोजन के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य किया गया है। उपरोक्त आयोजनों के संबंध में अनिवार्यतः निर्धारित प्रारूप में शर्तों, घोषणा पत्र, आवेदन संपूर्ण विवरण सहित प्राप्त करने के बाद अनुमति देने अथवा नहीं देने के निर्णय से संबंधितों को सूचित किया जायेगा। इन नियमों के उल्लंघन पर समुचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त आदेशों की अवहेलना, उल्लंघन, अवज्ञाकारित किये जाने पर परिवाद प्रस्तुत करने की स्थिति में शासन की ओर से परिवाद दायर करने हेतु अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कांकेर श्री एस.पी. वैद्य को अधिकृत किया गया है, जो लोक अभियोजन से विधि सम्मत अभिमत लेकर वैधानिक कार्यवाही कर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को अवगत करायेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

Next Story