छत्तीसगढ़

कलेक्टर का आदेश, अतिक्रमण तत्काल हटाये जायें

Nilmani Pal
5 May 2022 4:38 PM IST
कलेक्टर का आदेश, अतिक्रमण तत्काल हटाये जायें
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कोण्डागांव। कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की समीक्षा बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में कलेक्टर द्वारा कोण्डागांव, फरसगांव एवं केशकाल के अनुभाग स्तरीय समिति से प्राप्त प्रकरणों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। जिसमें कोण्डागांव विकासखण्ड के प्रस्तुत 171 प्रकरणों में से 168, फरसगांव के प्रस्तुत 63 एवं बड़ेराजपुर के प्रस्तुत 122 प्रकरणों में से 115 प्रकरणों को जिला स्तरीय समिति द्वारा वन अधिकार हेतु अनुमोदित किया गया। जबकि कोण्डागांव के 03 तथा बड़ेराजपुर के 07 आवेदनों को अनुभाग स्तरीय समिति को पुनः जांच हेतु प्रेषित् किया गया।

इस अवसर पर कलेक्टर ने वनों के संरक्षण हेतु नवीन अतिक्रमणों को रोकने के लिए सभी विकासखण्डों के अनुविभागीय अधिकारी (रा0) को सभी जारी किये गये। वनाधिकार पत्र धारकों के भूमि का सीमांकन अनिवार्य रूप से करते हुए नवीन अतिक्रमण को रोकते हुए यदि कोई नवीन अतिक्रमण हुआ है तो उन्हें तत्काल हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये एवं ऐसे सभी हटाये गये अतिक्रमणों की जानकारी भू-अभिलेख शाखा को उपलब्ध कराने को कहा। इसके अतिरिक्त उन्होंने वन विभाग के सहयोग से अवैध अतिक्रमण हटाये गये शासकीय भूमियों पर वृक्षारोपण कर भूमि संरक्षित करने के साथ वन विभाग को प्रतिमाह वृक्षारोपण एवं वनों के जीवित वृक्षों की संख्यात्मक जानकारी भू-अभिलेख शाखा को भेजने के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने केशकाल विकासखण्ड में आने वाले टाटामारी एवं उसके आस-पास के क्षेेत्रों में खेतों के विकसित होने पर केशकाल तहसीलदार को स्थल पर जाकर सत्यापन कर भूमि के पट्टों की जानकारी लेते हुए यदि अवैध रूप से खेती की जा रही है तो उन्हें तत्काल हटाने हेतु निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त उन्होंने इन भूमियों पर वृक्षारोपण कराने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने 12 मई को पुनः जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित कर प्रत्येक वनाधिकार प्रकरण हेतु वर्षवार 2005, 2007 एवं 2011 के सेटेलाईट मैपों की सहायता से तुलनात्मक परीक्षण हेतु छायाचित्रों को प्रदर्शित करने के निर्देश दिये साथ ही बैठक में संबंधित गांवों के पटवारियों एवं वनरक्षकों को भी बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिये।

नगरीय क्षेत्र में वनाधिकार पत्र प्रदान करने हेतु आदिवासी विकास शाखा द्वारा समय सारणी घोषित करते हुए 01 मई से 20 मई के मध्य हितग्राहियों को अपने आवेदन नगर पंचायत अथवा नगरीय निकाय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। इन आवेदनों की 21 से 30 मई के मध्य उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा जांच कर अनुमोदन जिला स्तरीय समिति के समक्ष 31 मई से 05 जून के मध्य किया जायेगा। जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा व्यक्तिगत वनाधिकार पत्रों की जांच कर 07 जून को इनका अनुमोदन किया जायेगा। इस बैठक में अनुविभागीय अधिकारी (रा0) चित्रकांत चार्ली ठाकुर, डीडी मण्डावी, सहायक आयुक्त संकल्प साहू, सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका सीएमओ, सभी तहसीलदार उपस्थित रहे।

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