छत्तीसगढ़

कलेक्टर का आदेश, अवैध प्लाटिंग की आशंका से भूमि क्रय-विक्रय पर लगाई रोक

Nilmani Pal
1 Oct 2021 11:15 AM GMT
कलेक्टर का आदेश, अवैध प्लाटिंग की आशंका से भूमि क्रय-विक्रय पर लगाई रोक
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छत्तीसगढ़

अंबिकापुर। कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा ग्राम चिताबहार की भूमि को अवैध प्लाटिंग की आशंका को मद्देनजर रखते हुए जांच की कार्यवाही पूरा होते तक आगामी आदेश पर्यंत खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जारी आदेश में कहा गया है कि ग्राम चिताबहार के निजी भूस्वामी श्री किशोर कुमार मनवानी और संतोष बिहाड़े खसरा नंबर 20 कुल रकबा 2.208 तथा श्री योगेश नामदेव पिता श्री नानक राम खसरा नंबर 11 रकबा 2.104 द्वारा जमीन में बाउंड्री बनाकर चूने से निशान लगाते हुए भूमि को छोटे-छोटे कई टुकड़ों में विभक्त करते हुए क्रय-विक्रय किया जाना संभावित है। खातेदारों के उक्त कृत्य प्रश्नाधीन भूमि के अवैध रूप से प्लाटिंग किया जाना प्रतीत होता है। उक्त भूमि के संबंध में जांच भी प्रारंभ कर दी गई है।

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