कलेक्टर का आदेश, आदर्श आचार संहिता लागू होते ही होगी संपत्ति विरूपण की कार्यवाही
अंबिकापुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुनील कुमार नायक की उपस्थिति में शनिवार को निर्वाचन कार्य से संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आदर्श आचार संहिता के नियमों और कार्यवाही की जानकारी दी गई तथा जिला स्तरीय मीडिया अनुप्रमाणन एवं मॉनिटरिंग समिति के कार्यों के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदाता एवं मास्टर ट्रेनर अपर कलेक्टर टेकचंद अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक डॉ. अखिलेश द्विवेदी, डॉ अजयपाल सिंह के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।
आदर्श आचार संहिता लागू होते ही संपत्ति विरूपण की कार्यवाही की जायेगी। शासकीय सम्पत्ति शासकीय कार्यालय से राजनैतिक संबद्धता के सभी विज्ञापन, बैनर पोस्टर, फ्लैक्सी, दीवार लेखन राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो आदि 24 घण्टे के भीतर हटाने की कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थल जैसे-रेल्वे स्टेशन, बस स्टॉप, सडक, पुल के किनारे सरकारी खर्च पर लगाए गये होर्डिंग, राजनैतिक विज्ञापन, राजनीति में सक्रिय व्यक्तियों के चित्र, संदेश वाले विज्ञापन, बिजली के खंभों एवं वृक्षों पर लगाए गये बैनर, पोस्टरों को 48 घंटे के भीतर हटाया जायेगा। निजी घरों में किये गये दीवार लेखन, राजनैतिक विज्ञापन को 72 घंटे के भीतर हटाने की कार्यवाही की जायेगी। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही केन्द्र अथवा राज्य के सरकारी उपक्रम, स्थानीय निकाय में राजनैतिक पदाधिकारियों को दी गयी शासकीय वाहन वापस लिये जायेंगे। शासकीय वाहन का दुरुपयोग नहीं होगा। सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में चल रही निर्माण कार्य की सूची प्राप्त करेगें। कोई नया कार्य प्रारम्भ नहीं होगा। किसी भी प्रकार का शिलान्यास, भूमिपूजन अथवा टेन्डर जारी नहीं होगी। सरकारी खर्च पर सरकार की उपलब्धि संबंधी विज्ञापन जारी नहीं होगें। ऐसे विज्ञापन के प्रसारण पर तत्काल रोक रहेगी। आदर्श आचार संहिता लगते ही निर्वाचन व्यय की निगरानी करने वाली समितियां तत्काल सक्रिय हो जाएगी और पूरे चुनाव के दौरान जिला स्तर पर 24 ग् 7 नियंत्रण कक्ष तत्काल सक्रिय हो जाएगा। शिकायत प्रकोष्ठ तत्काल कार्य करना प्रारम्भ कर देंगी। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी विज्ञापन बिना पूर्व प्रमाणन के प्रसारित नहीं होंगे। दोपहिया तीनपहिया, चारपहिया व भारी वाहनों के उपयोग, वाहनों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने, आमसभा, रैली, रोड शो करने के लिए अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। रोड शो के दौरान किसी भी तरह की अस्त्र-शस्त्र के उपयोग की अनुमति नहीं होगी और न ही पुतला दहन व पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। कोलाहल अधिनियम के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
इस दौरान जिला स्तरीय मीडिया अनुप्रमाणन एवं मॉनिटरिंग समिति के सदस्यों का भी प्रशिक्षण आयोजित किया गया। मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा पेड न्यूज की मॉनिटरिंग की जायेगी। यह समिति राजनैतिक विज्ञापनों पर भी नजर रखेगी। पेड न्यूज होने पर उसकी जानकारी समिति द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जायेगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उम्मीदवार को नोटिस जारी किया जायेगा। विभिन्न मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन जारी कराने एमसीएमसी समिति से पूर्व अधिप्रमाण करना अनिवार्य होगा। जिले में गठित एमसीएमसी द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया, केबल नेटवर्क, सोशल मीडिया आदि पर जारी किये जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों की सतत मानिटरिंग की जायेगी। एमसीएमसी समिति अंतर्गत गठित प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया और एफएम रेडियो इकाई प्रसारित व प्रकाशित किए जाने वाले समाचारों का अनुवीक्षण कर पेड न्यूज से संबंधित समाचारों का चिन्हांकन कर एमसीएमसी को प्रस्तुत करेगी। इलेक्ट्रानिक मीडिया अनुवीक्षण इकाई उपरोक्त चारों प्रकार के इकाईयों के अंतर्गत प्रसारित किए जाने वाले समाचारों का अनुवीक्षण करना तथा निगेटिव न्यूज या फेक न्यूज से संबंधित समाचार का चिन्हांकन कर एमसीएमसी को प्रस्तुत करेगी। मीडिया सेंटर के माध्यम से मीडिया प्रतिनिधियों से लगातार समन्वय स्थापित करते हुए निर्वाचन संबंधी समाचार जारी किए जाएंगे।