छत्तीसगढ़

कलेक्टर का फरमान-रात 10 बजे के बाद डीजे-धुमाल बजाने पर होगी एफआईआर

Nilmani Pal
19 Dec 2021 5:14 AM GMT
कलेक्टर का फरमान-रात 10 बजे के बाद डीजे-धुमाल बजाने पर होगी एफआईआर
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रायपुर। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने आदेश जारी किया है कि रात 10 बजे के बाद ष्ठछ्व या धुमाल का शोर सुनाई दिया तो प्रशासन और पुलिस की टीम एक्शन लेगी। ष्ठछ्व का सारा सेटअप जब्त कर लिया जाएगा और थाने में स्नढ्ढक्र भी होगी। धुमाल के ढोल ताशे भी इसी तरह जब्त कर लिए जाएंगे।

इसके बाद रायपुर पुलिस एक्शन में आ चुकी है। कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पुरानी बस्ती इलाके में देवानंद यादव एक कार्यक्रम में ष्ठछ्व-धुमाल बजा रहा था। रात 10 बजकर &0 मिनट के बाद भी तेज आवाज में गाने बज रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने अब इसे जब्त कर लिया है। देवानंद, धमतरी के मड़ाई भाटा गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ पुरानी बस्ती थाने में केस दर्ज किया गया है। नगर निगम अपर आयुक्त सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि रात के वक्त बिना शासन- प्रशासन की अनुमति से वृंदावन पैलेस के शादी के एक आयोजन में डीजे बजाया जा रहा था। इलाके के लोगों ने शिकायत करते हुए बताया कि यहां बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं को इससे काफी दिक्कत हो रही थी। समझाइश देने के बावजूद भी ष्ठछ्व की आवाज को धीमा नहीं किया गया, इस वजह से ये कार्रवाई की गई है। अफसरों ने बताया कि इस तरह का एक्शन जारी रहेगा।
नवा रायपुर में भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी। राखी गांव में इसी तरह पूरी रात ष्ठछ्व बजाने की शिकायत कलेक्टर एसपी के पास पहुंची थी। लोगों ने यह तक कह दिया था कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इसी तरह तेज आवाज में वो कलेक्टर और एसपी के घर के बाहर डीजे बजाएंगे। इसी वजह से अब जिला प्रशासन इन ध्वनि प्रदूषण के मामलों पर कार्रवाई करने जागा है।
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