छत्तीसगढ़

अवैध वसूली मामले में कलेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई, माइक्रो फाइनेंस कंपनी का दफ्तर किया सील

Admin2
4 July 2021 11:59 AM GMT
अवैध वसूली मामले में कलेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई, माइक्रो फाइनेंस कंपनी का दफ्तर किया सील
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अम्बिकापुर। कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार जिले में चिट .फंड कंपनियों के अवैध वसूली पर जिला प्रशासन द्वारा नकेल कसी जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को स्व सहायता समूह की महिलाओं के शिकायत के आधार पर एसडीएम अम्बिकापुर के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम द्वारा केदारपुर स्थित सत्या माइक्रो केपिटल लिमिटेड नामक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कार्यालय पर दबिश देकर कागजात एवं अन्य गतिविधियों की जांच की गई। जांच में अवैध वसूली और कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन पाए जाने पर कार्यालय को सीलबंदी की कार्यवाही आगामी आदेश पर्यन्त किया गया।

एसडीएम श्री प्रदीप साहू ने बताया कि अम्बिकापुर जनपद के छुहीपारा स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा आवेदन दिया गया था कि सत्या माइक्रो केपिटल लिमिटेड के द्वारा बैंक से फाइनेंस कराये गए राशि की अवैध वसूली कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एसडीएम कोर्ट से उक्त कंपनी को वसूली नही करने के लिए स्थगन आदेश जारी किया गया है। जांच के दौरान कंपनी के कर्मचारियों ने कबूला कि उनके द्वारा समूह की महिलाओं से राशि वसूली जा रही है। इसके साथ ही कार्यालय में कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहननाए सोशल डिस्टेंसिंग तथा सैनिटाइजर रखने का पालन नही किया जा रहा था। अवैध वसूली तथा नियमो के उल्लंघन के कारण कंपनी के कार्यालय को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया है। इस दौरान नायब तहसीलदार श्री किशोर वर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

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