छत्तीसगढ़

2 चॉइस सेंटरों पर कलेक्टर ने लिया एक्शन, अयोग्य घोषित

Nilmani Pal
30 April 2025 10:38 AM IST
2 चॉइस सेंटरों पर कलेक्टर ने लिया एक्शन, अयोग्य घोषित
x
छग

बिलासपुर। शासकीय सेवा में गड़बड़ी और फर्जीवाड़े की शिकायतों के चलते कलेक्टर ने दो निजी चॉइस सेंटर संचालकों की आईडी बंद कर दी है। ये संचालक किसी भी प्रकार के शासकीय कार्यों के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई सीपत के नायब तहसीलदार की शिकायत और जांच में दोष सिद्ध होने के बाद की गई। चिप्स कार्यालय के ईडीएम के अनुसार, तखतपुर ब्लॉक के ग्राम अमसेना स्थित सीएससी संचालक अरविंद कुमार पटेल और ग्राम पंचायत मस्तूरी में संचालित निजी चॉइस सेंटर के संचालक अरुण कुमार गोयल के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच से पहले दोनों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया था।

जांच में सामने आया कि अरविन्द कुमार पटेल ने अपनी निजी चॉइस सेंटर आईडी के रहते हुए फर्जी तरीके से मितान आईडी का उपयोग कर सीपत तहसील में आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, साथ ही अनुमोदन के लिए शासकीय अधिकारियों को प्रभावित करने का प्रयास भी किया। यह कृत्य नियमों के खिलाफ और अत्यंत आपत्तिजनक माना गया। वहीं, अरुण कुमार गोयल ने आय प्रमाण पत्र के लिए त्रुटिपूर्ण आवेदन किया और अधिकारियों द्वारा बार-बार बताई गई गलतियों को सुधारे बिना कई बार वही आवेदन दोहराया। जांच में यह भी पाया गया कि उन्होंने तथ्यों को छुपाया और गलत जानकारी के साथ आवेदन किए।

इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए कलेक्टर ने दोनों संचालकों की आईडी तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश जारी किया। इसके तहत वे अब किसी भी प्रकार का शासकीय ऑनलाइन कार्य नहीं कर सकेंगे।


Next Story