वेदांता पावर प्लांट हादसे की दंडाधिकारी जाँच का आदेश जारी, SDM होंगे जाँच अधिकारी

सक्ति। कलेक्टर ने 30 दिन के भीतर वेदांता पावर प्लांट हादसे की जांच रिपोर्ट मांगा। जाँच आदेश में लिखा है कि वेदांता पावर लिमिटेड सिंघीतराई तहसील डभरा जिला- सक्ती (छ0ग0) में दिनांक 14.04.2026 को प्लांट की बॉयलर यूनिट -1 में बॉयलर के स्टीम पाईप के वाटर सप्लाई पाईप के ज्वांट में तकनीकी खराबी होने से दुर्घटना में 34 श्रमिक प्रभावित हुए, जिसमें से 12 श्रमिकों की मृत्यु हो गई है। शेष घायक श्रमिकों का फोर्टिस जिंदल अस्पताल रायगढ़, आपेक्स अस्पताल रायगढ़ एवं बालाजी मेट्रो अस्पताल रायगढ़ में ईलाज जारी है।
अतएव उक्त दुर्घटना में श्रमिकों की मृत्यु एवं घायल होने की घटना की जांच हेतु मैं अमृत विकास तोपनो जिला दण्डाधिकारी जिला- सक्ती (छ.ग.) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - 2023 की धारा 196 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दण्डाधिकारी जांच करने का आदेश देता हूँ तथा अधोलिखित बिन्दुओं पर जांच के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी, डभरा जिला - सक्ती को जांच अधिकारी नियुक्त करता हूँ -
01. घटना कब और कैसे घटित हुई ?
02. घटना दिनांक को घटना स्थल पर कौन - कौन मजदूर कार्यरत थे एवं घटना में किन-किन मजदूरों की मृत्यु हुई तथा कौन - कौन मजदूर घायल हुये ?
03. उन परिस्थितियों के कारण जिनके फलस्वरूप घटना घटित हुई थी ?
04. सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जिला- जांजगीर चांपा / सक्ती द्वारा वेदांता पावर लिमिटेड सिंघीतराई तहसील डभरा जिला- सक्ती (छ0ग0) में उत्पादन प्रारंभ होने से लेकर घटना दिनांक तक कब-कब निरीक्षण किया गया है? क्या निरीक्षण में कोई खामियां पायी गई है, यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ?
05. उक्त घटना घटित होने का कारण तकनीकी या मानवीय- क्या कारण है?
06. उक्त घटना घटित होने के लिए कौन जिम्मेदार हैं?
07. भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना न हो, इस हेतु रोकथाम के उपाय एवं सुझाव ।
08 अन्य कोई बिन्दु जिन पर जांच अधिकारी अभिमत देना उचित समझें ।जांचकर्ता अधिकारी को यह आदेशित किया जाता है कि वे 30 दिन के भीतर जांच पूर्ण कर अपना जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।





