छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने दिए बंदी की मौत की दण्डाधिकारी जांच के आदेश

Nilmani Pal
19 May 2022 2:33 AM GMT
कलेक्टर ने दिए बंदी की मौत की दण्डाधिकारी जांच के आदेश
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बालोद। अनुविभागीय दण्डाधिकारी डौण्डीलोहारा मनोज कुमार मरकाम ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा थाना डौण्डी के अपराध क्रमांक 40/2021 धारा 376, 506 भादवि के तहत 25 फरवरी 2020 से उप जेल संजारी बालोद में परिरूद्ध बंदी हरिशचंद सलाम आत्मज अंकालूराम सलाम, उम्र 57 वर्ष, साकिन मंगलतराई थाना डौण्डी की मृत्यु की दण्डाधिकारी जांच किए जाने का आदेश दिया गया है। जांच के बिन्दु निम्नानुसार हैं:- क्या बंदी सजायाफ्ता बंदी था.

और बंदी को अस्वस्थ होने पर समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई थी?, क्या मृत्यु उपरांत निम्नानुसार धारा 176 जा.फौ. के तहत मृत्यु बंदी के शव पंचनामा की कार्यवाही की गई थी ?, अन्य बिन्दुओं जो जांच में आवश्यक हो? अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने बताया कि उक्त मृत्यु के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को जो भी जानकारी हो वह उक्त जानकारी शपथ पत्र के रूप में समर्थन में कागजातों, साक्षियों सहित उनके समक्ष उपस्थित होकर 26 मई 2022 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरांत प्रस्तुत जानकारी मान्य नहीं होगी।

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