छत्तीसगढ़

दैनिक वेतनभोगियों के हित में कलेक्टर ने जारी किया ये आदेश

Nilmani Pal
21 Oct 2022 4:36 AM GMT
दैनिक वेतनभोगियों के हित में कलेक्टर ने जारी किया ये आदेश
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राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधानों के आधार पर कलेक्टर डोमन सिंह द्वारा राजनांदगांव जिले के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए मासिक एवं दैनिक वेतन दरें निर्धारित किया गया है।

यह मासिक एवं दैनिक वेतन दरें 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक लागू रहेंगी। दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों एवं श्रमिकों को अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल वर्ग के कर्मचारियों एवं श्रमिकों को अ, ब एवं स जोन में विभक्त किया गया है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी श्रमायुक्त छत्तीसगढ़़ रायपुर खंड-3 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर तथा वेबसाईट www.cglabour.gov.in से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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