छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश, जब जनता को इन कार्यक्रमों के लिए लेनी होगी अनुमति

Nilmani Pal
23 Sep 2021 7:28 AM GMT
कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश, जब जनता को इन कार्यक्रमों के लिए लेनी होगी अनुमति
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कवर्धा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रमेश कुमार शर्मा द्वारा कोरोना वायरस के संकमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस को संक्रमण बीमारी घोषित किया गया है। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए सभी संबंधित उपाय अमल लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया था।

जारी आदेश अनुसार वर्तमान में कबीरधाम जिले में कोरोना पॉजिटीव प्रकरणों की संख्या में लगातार कमी हो रही है तथा 26 अगस्त 2021 से जिले में कोई भी कोरोना पॉजिटीय प्रकरण नहीं है। जिससे उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 एवं वैवाहिक अथवा अन्य समारोह, कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 150 निर्धारित की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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