छत्तीसगढ़। मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत बछेरा में पेंशन हितग्राही के मृत्यु के बाद भी पेंशन राशि का नियमित आहरण किया जा रहा था। जांच उपरांत कलेक्टर श्री एल्मा ने इसे गंभीरता से लिया और अपराधिक कृत मानते हुए आहरण में मदद करने वाले ग्राम पंचायत बछेरा के वर्तमान सरपंच श्री शरद कुमार साहू और ग्राम पंचायत सचिव श्री पूनम कुमार साहू के विरूद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) कराने के लिए समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक को निर्देश दिये है।
समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक ने आज यहां बताया कि पेंशन हितग्राही की मृत्यु 21 मार्च 2017 को हो चुकी है। नियमानुसार वर्ष 2017 से फरवरी 2021 में पदस्थ ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जनपद पंचायत में मृत पेंशन हितग्राही के संबंध में लिखित में सूचित करते हुए एनएसएपी के पोर्टल से विलोपित करना था। लेकिन उनके द्वारा पेंशन हितग्राही की तबियत कई माह से खराब होने के कारण बैंक आने में असमर्थ है। अतः हितग्राही के स्थान पर उनके पुत्र श्री धर्मेन्द्र पिता श्री बुधे राम को पेंशन राशि प्रदाय करने हेतु शाखा प्रबंधक बैक आफ बडौदा शाखा मुंगेली को पत्र लिखा गया, जिसके आधार पर मृत हितग्राही के खाते में जमा राशि का आहरण मृत हितग्राही के पुत्र द्वारा राशि का आहरण करता रहा।
उन्होने बताया कि ग्राम के सरपंच एवं सचिव द्वारा जानबूझ कर शासन को वित्तीय हानि पहुॅचाते हुए मृत हितग्राही का नाम विलोपित करने के स्थान पर बैंक को फर्जी सूचना देते हुए राशि आहरण करने में सहयोग किया गया। उन्होने बताया कि मृत हितग्राही के पुत्र द्वारा भी नाम विलोपित कराने के स्थान पर राशि आहरण कर शासकीय योजना का गलत तरीके से लाभ प्राप्त करते रहे। मृत हितग्राही को जीवित बता कर तबियत खराब होने का कारण दर्शित करते हुए राशि आहरित कर अपराधिक कृत किया गया है। वर्तमान में ग्राम पंचायत के सरपंच श्री शरद कुमार साहू और पंचायत में पदस्थ सचिव श्री पूनम कुमार साहू द्वारा बैंक को हितग्राही के तबियत खराब होने संबंधी फर्जी जानकारी देते हुए राशि आहरण करने में मदद कर शासन के प्रति संदिग्ध निष्ठा का परिचय देते हुए अपराधिक कृत किया गया है।