छत्तीसगढ़
कलेक्टर ने डी.जे. संचालको की ली बैठक, कोलाहल नियंत्रण सीमा के बाहर होने पर होगा राजसात
Shantanu Roy
4 Oct 2023 7:01 PM GMT
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छग
खैरागढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल वर्मा ने डीजे की तेज आवाज और धुमाल को लेकर जिला मुख्यालय के सभागार में सभी डीजे संचालको की बैठक लेकर निर्देश दिए। बैठक में तीव्रता कोलाहल नियंत्रण सीमा के भीतर रखने निर्देश दिया गया, सीमा से बाहर होने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही से अवगत कराया गया। इस दौरान जिले के डीजे संचालक, उनके प्रतिनिधि, प्रशासन व पुलिस के अधिकारी उपस्थित थे। केसीजी के कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिले के सभी डीजे संचालक, उनके प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए कहा कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार डी जे की तीव्रता कोलाहल नियंत्रण सीमा के बाहर होने पर सीधे राजसात की कार्यवाही होगी। इतना ही नही उपकरण को नष्ट करके संचालक पर नियमानुसार एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसलिए सीमा का ध्यान रखकर संचालन करें। माननीय हाईकोर्ट में मुख्य सचिव ने शपथ पत्र मांगे जाने की वजह से इस बैठक को रखा गया। छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना में निम्न विवरणों को दिया गया है। क्रमांक एफ 04-03/2018/32.- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29) के अंतर्गत निर्मित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम 3 के उप नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उक्त उप-नियम के परिशिष्ट के अनुसार, ध्वनि प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिये सभी ध्वनि प्रणाली / लोक संबोधन प्रणाली में ध्वनि सीमक (सीमकों) के आवश्यक रूप से उपयोग के लिए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, इस अधिसूचना को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में तत्काल प्रभाव से जारी करते हैं।
अतएव, किसी भी ध्वनि प्रणाली का, किसी भी ऐसे विनिर्माता/व्यापारी/दुकानदार/एजेंसी, जो लोक संबोधन प्रणाली को / संबंधित प्रणाली के उपकरणों को एकल रूप से किराये पर देते हैं, के द्वारा इसमें ध्वनि सीमक के बिना, विक्रय / कय/प्रदाय / संस्थापन / उपयोग नहीं किया जायेगा / किराये पर नहीं दिया जायेगा। सभी अनुज्ञा देने वाले प्राधिकारी, जिसमें पुलिस प्राधिकारी, नगर पालिक निगम, नगर पालिक परिषद्, नगर पंचायत, पंचायत सम्मिलित है, यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ध्वनि प्रणाली या लोक संबोधन प्रणाली, ध्वनि सीमक सज्जित किये बिना, किसी भी शासकीय या गैर-शासकीय कार्यक्रमों में स्थापित नहीं किये जाये या किराये पर नहीं लगायें जायें तथा संबंधित एजेन्सियों द्वारा जारी सभी अनुज्ञप्तियों में, इस शर्त को सम्मिलित किये जायें। बैठक में अपर कलेक्टर डी एस राजपुत, प्रकाश राजपूत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रमोद शुक्ला, कमल नारायण जंघेल, उप पुलिस अधीक्षक प्रदीप येरेवार सहित जिले के डी.जे. संचालक व उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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Shantanu Roy
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