छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने IAS और राप्रसे अफसरों के मध्य किया कार्य विभाजन

Nilmani Pal
13 Aug 2023 3:53 AM GMT
कलेक्टर ने IAS और राप्रसे अफसरों के मध्य किया कार्य विभाजन
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कांकेर। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार अपर कलेक्टर सुखनाथ अहिरवार (भा.प्र.से.) को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कांकेर तथा तहसील कांकेर, चारामा, नरहरपुर, सरोना, भानपुप्रतापपुर एवं दुर्गूकोंदल के राजस्व प्रकरण छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के तहत् प्रस्तुत अपील (धारा 170 ख के अपील को छोड़कर) पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, प्रकरणों मद परिवर्तन, संबंधी प्रकरणों का निराकरण एवं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील पुनरीक्षण प्रकरणों का निराकरण का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य का निर्वहन करेंगे।

अपर कलेक्टर एस. अहिरवार (भा.प्र.से.) को जिला कार्यालय के व्यय के देयकों की स्वीकृति 50 हजार तक का अधिकार, जिला कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के अवकाश एवं अग्रिम, चिकित्सा व्यय, यात्रा भत्ता संबंधी सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजित किया गया है। तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारी, कर्मचारियों के 01 माह तक अर्जित अवकाश स्वीकृति का अधिकार तथा उससे ऊपर के अवकाश प्रकरण स्वीकृति हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत किए जाएंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला पंचायत को छोड़कर) के अलावा प्रभारी अधिकारी कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, रेशन विभाग, खाद्य शाखा, नागरिक आपूर्ति निगम, मार्कफेड, सहकारिता, जिला सहका केन्द्रीय बैंक, हाऊसिंग बार्ड, उद्योग विभाग, जल संसाधन विभाग, नगर सेना, खेल विभाग, आबकारी, चिटफंड शाखा, प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन, लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, जिनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ, विकास शाखा, विधिक शाखा, जिला योजना एवं सांख्यिंकी विभाग, बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग एवं विकास, विवाह अधिकारी, प्रभारी अधिकारी वारिसान प्रमाण पत्र, चिप्स, लोक सेवा केन्द्र, सहायक अधीक्षक, सामान्य, निरीक्षण, व्यवहारवाद, समय-सीमा अंकित पत्रों का निराकरण, ई-जनचौपाल से प्राप्त आवेदन पत्रों में टीप अंकित करना, नगरीय कल्याण, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला शहरी विकास अभिकरण, नोडल अधिकारी- लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा से संबंधित दायित्व सौंपे गये हैं।

अपर कलेक्टर अंतागढ़ भगवान सिंह उईके (भा.प्र.से.) को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अंतागढ़ एवं पखांजूर का दायित्व सौंपा गया है। उन्हें तहसील पखांजूर एवं अंतागढ़ के राजस्व प्रकरण छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के तहत् प्रस्तुत अपील (धारा 170 ख के अपील को छोड़कर) पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, प्रकरणों मद परिवर्तन, संबंधी प्रकरणों का निराकरण एवं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील पुनरीक्षण प्रकरणों का निराकरण का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा श्री उईके को प्रभारी अधिकारी-जिला विभागीय जांच शाखा, वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, राम वन गमन पर्यटन परिपथ, पासपोर्ट शाखा, अधिक अन्न उपजाऊ शाखा, मालिक मकबुला प्रकोश्ठ, धार्मिक न्यास, धर्मस्व पुरातत्व एवं पर्यटन विभाग, पशु एवं कृशि संगणना शाखा, बीज विकास निगम, खादीग्रामोद्योग का भी दायित्व सौंपा गया है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल को शिक्षा विभाग, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष विभाग, क्रेडा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जिला निर्माण समिति, जिला खनिज न्यास निधि, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सामाजिक निगमित दायित्व, कौशल विकास तथा समाज कल्याण का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

संयुक्त कलेक्टर मनीष मिश्रा को जिला नजूल अधिकारी तथा प्रभारी अधिकारी आदिवासी विकास विभाग, विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, जिला भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, जिला जनसूचना अधिकारी, मुख्य प्रतिलिपकार शाखा, प्रपत्र शाखा, अल्प बचत शाखा, जनगणना, अंत्यावसायी विकास विभाग, आवक-जावक शाखा, नोडल अधिकारी-ग्रामीण सचिवालय, ग्राम सुराजी अभियान, वन अधिकार पट्टा वास्तविक कब्जा, के पुष्टि कर प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना, प्रस्तुतकार शाखा (रीडर टू कलेक्टर शाखा, कलेक्टर की आर से जाति प्रमाण पत्रों का सत्याप, शपथ पत्रों पर हस्ताक्षर), श्रम, बाल श्रमिक शाखा का दायित्व सौंपा गया है।

संयुक्त कलेक्टर आस्था राजपूत को प्रभारी अधिकारी विता एवं स्थापना शाखा, कोष लेखा पेंशन, पेंशन प्रकरण, नजारत, नजूल नवकरण शाखा, राजस्व शाखा, राजस्व लेखा शाखा, राजस्व मुहरिर शाखा, भू-अभिलेख शाखा, भू-अभिलेखागार (हिन्दी, अंग्रेजी अभिलेख कोष्ठ), भू- व्यपवर्तन, परिर्वतन भूमि शाखा, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण, खनिज शाखा, सांख्यिकी शाखा, महिला एवं बाल विकास विभाग, अल्पसंख्यक शाखा, वक्फबोर्ड शाखा, मोबाईल टॉवर निर्माण एण्ड 4जी कवरेज ई-जनचौपाल मे प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही संबंधित दायित्व सौंपे गये हैं।

संयुक्त कलेक्टर मनीष साहू को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कांकेर का दायित्व के साथ-साथ जिला सत्कार अधिकारी, जिला परिवहन विभाग, केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, लाइसेंस शाखा, नोडल अधिकारी विभागीय बैठक, विडियो कॉन्फ्रेंस से संबंधित दायित्व सौंपे गये हैं।

डिप्टी कलेक्टर अशोक मारबल को उप जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन, प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ लिपिक शाखा- 01, 02, एवं 03, राहत, पुनर्वास शाखा का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा सभी अधिकारियों को कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये दायित्वों का निवर्हन करना होगा।

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