छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने किया अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन

Nilmani Pal
19 Sep 2022 11:44 AM GMT
कलेक्टर ने किया अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन
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मनेन्द्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर। कलेक्टर पी.एस.धुव्र द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन का आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत समाज कल्याण, कौशल विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत, स्वास्थ्य विभाग/रेडक्रास, ग्रामीण सचिवालय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रभारी अधिकारी जिला निर्माण समिति, महिला एवं बाल विकास, कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य, पशुपाल, हथकरघा बोर्ड, निःशक्त कल्याण, पुर्नवास, जिला नवाचार निधि योजना एवं समय-समय पर सौपे गए अन्य के दायित्यों का निर्वहन करेगें।

संयुक्त कलेक्टर नयनतारा सिंह तोमर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनेन्द्रगढ़, जिला सत्कार अधिकारी, भाड़ा नियत्रण अधिकारी अनुविभाग मनेन्द्रगढ़, सक्षम अधिकारी, लोक परिसर बेदखली अधिनियम अनुविभाग मनेन्द्रगढ़, भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग मनेन्द्रगढ़, नजूल अधिकारी, अनुविभाग मनेन्द्रगढ़ तथा सक्षम अधिकारी, लोक न्यास अधिनियम, अनुविभाग मनेन्द्रगढ़, कलेक्टर की अनुपस्थिति में सामान्रू प्रशासनिक नियंत्रण एवं चालू कार्य, जिला विवाह अधिकारी, नागरिकता एवं पासपोर्ट सम्बंधी कार्य, जिला अल्प बचत अधिकारी, आदिवासी विकास, निम्न शाखाओं-विभागों के लिए प्रभारी अपर कलेक्टर होंगी (नीतिगत/विशेष मामलों को छोड़कर) (कलेक्टर के वित्तीय मामलों में प्रशासनीय अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चत अग्रिम निराकरण) (नस्ती प्रभारी अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत होगी) वित्त शाखा-स्थापना शाखा, लोक अभियोजन एवं ज्युडिशियल, संाख्यिकी लिपिक एवं लाईसेन्स शाला, खनिज शाखा, संजीवनी कोष, भू-अभिलेख शाखा, स्टेशनरी, प्रपत्र, लाईब्रेरी शाखा, राहत शाखा, राजस्व लेखापाल/राजस्व मोहर्रिर, रूपये 20000 तक कार्यालयीन व्यय की स्वीकृति एवं समय-समय पर सौंपे गए अन्य के दायित्यों का निर्वहन करेगें।

संयुक्त कलेक्टर अभिलाषा पैकरा पंचायती राज अधिनियम के तहत जनपद पंचायत निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन याचिका एवं पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत अपील, पुनरीक्षण का पंजीयन एवं निवर्तन, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत समस्त अपील, पुनरीक्षण, स्थापना, वित्त शाखा, नाजरात शाखा, खनिज शाखा एवं डी.एम.एफ प्रभारी अधिकारी, विभागीय जांच अधिकारी, पंचायती राज अधिनियम की धारा 91 के तहत आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका की नियुक्ति के विरूद्व समस्त अपील, पुनरीक्षण, लोक सभा, विधानसभा, राज्य सभा प्रश्नों के उत्त्र जानकारी भेजना, निवेशकों के हित संरक्षण पर कार्यवाही, नगर सेना, कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, पंजीयन, मुद्रांक, जिला व्यापार एवं उद्योग, मुख्यमंत्री अधोंसरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण निधि से प्राप्त आंबटन राशि, व्यय एवं लेखा संधारण सम्बन्धी कार्य, कालोनी, टाउनशिप के विकास की अनुज्ञा (एकल खिड़की प्रणाली), जिले के सभी विभागों से निरीक्षण रोस्टर प्राप्त करना एवं पालन करवाना एवं समय-समय पर सौंपे गए अन्य के दायित्यों का निर्वहन करना।

डिप्टी कलेक्टर बहादुर सिंह मरकाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी खड़गवा एवं अतिरिक्त प्रभार चिरमिरी, सत्कार अधिकारी अनुविभाग खड़गवा एवं चिरमिरी, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी अनुविभाग खड़गवां एवं चिरमिरी, सक्षम अधिकारी लोक परिसर बेदखली अधिनियम अनुविभाग खड़गवां एवं चिरमिरी, भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग खड़गवां एवं चिरमिरी, नजूल अधिकारी अनुविभाग चिरमिरी, सक्षम अधिकारी लेाक न्यास अनुविभाग खड़गवां एवं चिरमिरी एवं समय-समय पर सौंपे गए अन्य के दायित्यों का निर्वहन करना।

डिप्टी कलेक्टर चमार सिंह पैकरा नोडल अधिकारी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, जन सूनना अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, भू-अभिलेख शाखा, भू-परिवर्तित शाखा, राहत शाखा, भू-अर्जन शाखा, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन शाखा, जिला शहरी विकास अभिकरण, ग्राम एवं नगर निवेश, ई-कोर्ट राजस्व प्रकरण, धर्मस्व, पुरातत्व एवं संग्रहालय, जिला वफ्फ बोर्ड, सीलिंग शाखा (कृ.जो.उ.सी. अधिकारी), ग्रामीण भूमि हीन कृषक न्याय योजना, लोक अभियोजन एवं ज्युडिशियल संाख्यिकी लिपिक एवं लाईसेन्स शाखा, पासपोर्ट सेल, शिकायत शाखा, जन समस्या निवारण शिविर, पीजीएन, जन शिकायत, जन चौपाल, समय-सीमा, नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री एवंज न प्रतिनिधि से प्राप्त पत्रों का निराकरण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा एवं निर्देश, वरिष्ठ लिपिक 01 एवं 02, अधीक्षक शाखा, समय-सीमा, जिला कोषालय, शासकीय आवास आबंटन, मीसाबंदी, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय, केपीआई/एचसीएम देशबोर्ड के प्रभारी अधिकारी होगें एवं समय-समय पर सौंपे गए अन्य के दायित्यों का निर्वहन करना।

डिप्टी कलेक्टर प्रवीण कुमार भगत उप जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य निर्वाचन एवं स्थानीय निर्वाचन, प्रभारी जेल अधीक्षक, उप जेल मनेन्द्रगढ, भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी मनेन्द्रगढ़, विकास शाखा एवं मुख्य मंत्री घोषणा, खाद्य शाखा, प्रस्तुतकार कलेक्टर, स्टेशनरी, प्रपत्र. शाखा, पर्यावरण एवं प्रदूषण निवारण सम्बन्धी कार्य, जिला ई-गवर्नेस सोसायटी, जिला अन्त्यावसाई, परीक्षा शाखा, रोजगार एवं तकनीकी शिक्षा, जनगणना, जिला योजना एवं सांख्यिकी, श्रम विभाग एवं बंधुआ मजदूर शाखा, अल्प बचत शाखा, आवक-जावक शाखा, राजस्व अभिलेख कोष्ट, वीडियो कांफ्रेसिंग, मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, गोधना न्याय योजना एवं समय-समय पर सौंपे गए अन्य के दायित्यों का निर्वहन करना।

डिप्टी कलेक्टर चोपड़ा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी भरतपुर एवं केल्हारी, सत्कार अधिकारी अनुविभाग भरतपुर एवं केल्हारी, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी अनुविभाग भरतपुर एवं केल्हारी, सक्षम अधिकारी लोक परिसर बेदखली अधिनियम अनुविभाग भरतपुर एवं केल्हारी, भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग भरतपुर एवं केल्हारी, नजूल अधिकारी अनुविभाग भरतपुर एवं केल्हारी, सक्षम अधिकारी लोक न्यास अनुविभाग भरतपुर एवं केल्हारी एवं समय-समय पर सौंपे गए अन्य के दायित्यों का निर्वहन करना तथा श्री प्रीतेश सिंह राजपूत डिप्टी कलेक्टर को प्रशिक्षण से वापस होने पर कार्य आबंटन किया जायेगा।

इसके साथ ही उन्होंने प्रभारी अधिकारी के अनुपस्थिति अथवा अनुपलब्ध होने की दशा के लिए लिंक अधिकारी नियुक्त किये हैं। जिसके अनुसार संयुक्त कलेक्टर नयनतारा सिंह तोमर के लिए संयुक्त कलेक्टर अभिलाषा पैकरा, संयुक्त कलेक्टर अभिलाषा पैकरा के लिए संयुक्त कलेक्टर नयनतारा सिंह तोमकलेक्टर ने किया अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजनर, डिप्टी कलेक्टर श्री चमार सिंह पैकरा के लिए डिप्टी कलेक्टर प्रवीण कुमार भगत, डिप्टी कलेक्टर प्रवीण कुमार भगत के लिए डिप्टी कलेक्टर चमार सिंह पैकरा, डिप्टी कलेक्टर मूलचन्द चोपड़ा के लिए डिप्टी कलेक्टर श्री प्रवीण कुमार भगत, डिप्टी कलेक्टर श्री बहादुर सिंह मरकाम के लिए डिप्टी कलेक्टर चमार सिंह पैकरा लिंक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

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