छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने जांजगीर-चांपा जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र किया घोषित

Shantanu Roy
18 May 2023 2:04 PM GMT
कलेक्टर ने जांजगीर-चांपा जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र किया घोषित
x
छग
जांजगीर-चांपा। जिले के समस्त तहसीलों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल स्त्रोतों के जल स्तर में गिरावट होना संभावित है। विभिन्न पेयजल स्त्रोतों तथा नलकूंप, नलजल प्रदाय योजना, सिंगल फेस पावर पंप इत्यादि से जल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। ग्रीष्म ऋतु में इसके और भी गहराने की आशंका है। इसे देखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं पेयजल की निरंतरता बनाये रखने के लिए कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने संपूर्ण जांजगीर-चांपा जिले को 30 जून तक जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र में जल स्त्रोत से सिंचन या औद्योगिक प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए जल लेने पर प्रतिबंध है। ऐसे जल स्त्रोत से विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान जल के लिए जाने को लोकहित में प्रतिषेध करना इस उद्देश्य से आवश्यक है कि ऐसे जल स्त्रोत से जनता को घरेलू प्रयोजनों के लिए जल के प्रदाय को सुनिश्चित करने के लिए जल का परिरक्षण किया जा सके।
जांजगीर-चांपा जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा, लेकिन शासकीय एजेन्सी जैसे- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों का केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूंप खनन के लिए अनुमति की आवश्कता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूंपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा।
आदेश के सफल क्रियान्वयन और निगरानी के लिए अधिकारियों को किया गया नियुक्त
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के सफल क्रियान्वयन के लिए उनके द्वारा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जांजगीर को नगर पालिका जांजगीर-नैला, नगर पालिका चांपा और नगर पालिका अकलतरा के सीमा के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चांपा को राजस्व अनुविभाग चांपा के सीम के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जांजगीर को राजस्व अनुविभाग नवागढ़ एवं बलौदा के सीमा के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पामगढ़ को राजस्व अनुविभाग पामगढ़़ एवं अकलतरा के सीमा के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त प्राधिकृत अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नलकूप आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेगें। नलकूंप खनन अथवा नलकूंप मरम्मत का कार्य पंजीकृत बोरवेल्स एजेंसी द्वारा ही की जाएगी। कोई भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है या जल स्त्रोतों का दोहन करते पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
Tagsछत्तीसगढ़ न्यूज हिंदीछत्तीसगढ़ न्यूजछत्तीसगढ़ की खबरछत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूजछत्तीसगढ़ क्राइमछत्तीसगढ़ न्यूज अपडेटछत्तीसगढ़ हिंदी न्यूज टुडेछत्तीसगढ़ हिंदीन्यूज हिंदी न्यूज छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ हिंदी खबरछत्तीसगढ़ समाचार लाइवChhattisgarh News HindiChhattisgarh NewsChhattisgarh Ki KhabarChhattisgarh Latest NewsChhattisgarh CrimeChhattisgarh News UpdateChhattisgarh Hindi News TodayChhattisgarh HindiNews Hindi News ChhattisgarhChhattisgarh Hindi KhabarChhattisgarh News Liveदिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBIG NEWS OF THE DAYCRIME NEWSLATEST NEWSTODAY'S BIG NEWSTODAY'S IMPORTANT NEWSHINDI NEWSJANATA SE RISHTABIG NEWSCOUNTRY-WORLD NEWSSTATE-WISE NEWSTODAY NEWSNEWS UPDATEDAILY NEWSBREAKING NEWS
Shantanu Roy

Shantanu Roy

    Next Story