छत्तीसगढ़

कांग्रेस पार्षद को कलेक्टर ने किया अपात्र घोषित, सरकारी जमीन पर किया था अतिक्रमण

Nilmani Pal
20 Dec 2022 3:16 AM GMT
कांग्रेस पार्षद को कलेक्टर ने किया अपात्र घोषित, सरकारी जमीन पर किया था अतिक्रमण
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छग

कोरबा। नगर पंचायत छुरी के वार्ड क्रमांक 9 के कांग्रेस पार्षद हीरालाल यादव को 5 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना भारी पड़ा। कलेक्टर ने उसे बाकी कार्यकाल के लिए अपात्र घोषित कर दिया है। बेजा कब्जा के मामले में यह पहली कार्रवाई है।

नगर पंचायत छुरी की अध्यक्ष नीलम देवांगन ने कलेक्टर न्यायालय में आवेदन किया था कि पार्षद हीरालाल यादव ने नगर पंचायत क्षेत्र में पुष्प वाटिका के लिए प्रस्तावित स्थल पर लगभग 5 एकड़ पर अतिक्रमण कर बाउंड्री बना ली है। कटघोरा तहसीलदार ने जब इसकी जांच की तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना पाया गया।

एसडीएम कटघोरा ने भी मामले में प्रकरण दर्ज कर पार्षद को नोटिस जारी किया था। कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करता है तो वह गंभीर प्रकरण है। इससे जनता में नकारात्मक संदेश जाता है। इससे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को प्रश्न मिलेगा। इस वजह से पार्षद हीरालाल यादव के वर्तमान कार्यकाल के शेष अवधि के लिए पार्षद होने के पात्र नहीं रहेंगे। नगर पंचायत में कांग्रेस से ही नीलम देवांगन अध्यक्ष है। पहली बार किसी पार्षद को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने पर कार्रवाई की गई है।

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