राजनांदगांव । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डोमन सिंह ने आदतन अपराध करने वाले दो व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया है। न्यायालय जिला दण्डाधिकारी राजनांदगांव में पुलिस अधीक्षक राजनादगांव द्वारा आदतन अपराध करने वाले आरोपियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत जिला बदर की कार्रवाई किये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर विधिवत उभयपक्षों को सुनवाई करने के पश्चात 2 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा जिला बदर का आदेश पारित किया गया।
न्यायालय जिला दण्डाधिकारी राजनांदगांव द्वारा जारी आदेशानुसार अटल आवास पेण्ड्री
थाना लालबाग निवासी धन्नू उर्फ धनराज एवं पेण्ड्री थाना लालबाग निवासी साजन यादव को मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5, 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी एक वर्ष के लिए जिला राजनांदगांव, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, जिला दुर्ग, जिला बालोद, जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) एवं जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश दिया गया है तथा उन्हें आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं एक वर्ष की कालावधि 11 सितम्बर 2024 के पहले प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया गया हंै। आरोपी धन्नू उर्फ धनराज के विरुद्ध वर्ष 2017 से निरंतर 9 अपराध पंजीबद्ध किये गये थे। यह वर्तमान में जेल अभिरक्षा से रिहा होकर लौटा है तथा वर्तमान में आरोपी द्वारा 6 मामले न्यायालय में विचाराधीन होना स्वीकार किया गया है। इसी तरह आरोपी साजन यादव के विरूद्ध वर्ष 2013 से निरंतर 7 अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिनमें से वर्तमान में 6 मामले न्यायालय में विचाराधीन होना स्वीकार किया गया है। न्यायालय जिला दण्डाधिकारी राजनांदगांव द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्र में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से मतदान संपन्न कराने के उद्देश्य से आदतन अपराधियों के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरणों में त्वरित रूप से कार्रवाई की जा रही है।