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वन मंत्री मोहम्मद अकबर के कुशल निर्देशन में राज्य में तेन्दूपत्ता संग्राहकों के हित में सामुहिक सुरक्षा योजना का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। अपर प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ श्री एस.एस. बजाज ने बताया कि इसके तहत राज्य में चालू वर्ष के दौरान अब तक 371 प्रकरणों में 44 लाख 52 हजार रूपए की राशि स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें स्वीकृत राशि संबंधित हितग्राही के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। गौरतलब है कि सामूहिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत मृतक तेन्दूपत्ता संग्राहक के परिवार के मुखिया अथवा दावेदार को 12 हजार रूपए का भुगतान किया जाता है। इसका संचालन तेन्दूपत्ता संग्राहकों के हित में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जा रहा है।
सामूहिक सुरक्षा योजना में जगदलपुर वन वृत्त के अंतर्गत वन मंडल बीजापुर के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए तथा दंतेवाड़ा वन मंडल के 8 प्रकरणों में 96 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। इसी तरह कांकेर वन वृत्त के अंतर्गत कांकेर वन मंडल के 27 प्रकरणों में 3 लाख 24 हजार रूपए, पश्चिम भानुप्रतापुर वन मंडल के 11 प्रकरणों में एक लाख 32 हजार रूपए, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल के 13 प्रकरणों में एक लाख 56 हजार रूपए, नारायणपुर वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए तथा केशकाल वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है।
इनमें बिलासपुर वन वृत्त के अंतर्गत रायगढ़ वन मंडल के 25 प्रकरणों में 3 लाख रूपए, धरमजयगढ़ वन मंडल के 21 प्रकरणों में 2 लाख 52 हजार रूपए, कटघोरा वन मंडल के 19 प्रकरणों में 2 लाख 28 हजार रूपए, कोरबा वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए, बिलासपुर वन मंडल के 3 प्रकरणों में 36 हजार रूपए तथा जांजगीर-चांपा वन मंडल के 2 प्रकरणों में 24 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। दुर्ग वन वृत्त के अंतर्गत राजनांदगांव वन मंडल के 56 प्रकरणों में छह लाख 72 हजार रूपए, बालोद वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए तथा कवर्धा वन मंडल के 6 प्रकरणों में 72 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है।
इनमें बिलासपुर वन वृत्त के अंतर्गत रायगढ़ वन मंडल के 25 प्रकरणों में 3 लाख रूपए, धरमजयगढ़ वन मंडल के 21 प्रकरणों में 2 लाख 52 हजार रूपए, कटघोरा वन मंडल के 19 प्रकरणों में 2 लाख 28 हजार रूपए, कोरबा वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए, बिलासपुर वन मंडल के 3 प्रकरणों में 36 हजार रूपए तथा जांजगीर-चांपा वन मंडल के 2 प्रकरणों में 24 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। दुर्ग वन वृत्त के अंतर्गत राजनांदगांव वन मंडल के 56 प्रकरणों में छह लाख 72 हजार रूपए, बालोद वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए तथा कवर्धा वन मंडल के 6 प्रकरणों में 72 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है।
इसी तरह रायपुर वन वृत्त के अंतर्गत गरियाबंद वन मंडल के 29 प्रकरणों में 3 लाख 48 हजार रूपए, धमतरी वन मंडल के 27 प्रकरणों में 3 लाख 24 हजार रूपए, महासमुंद वन मंडल के 23 प्रकरणों में 2 लाख 76 हजार रूपए, बलौदाबाजार वन मंडल के एक प्रकरण में 12 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। सरगुजा वन वृत्त के अंतर्गत जशपुर नगर वन मंडल के 30 प्रकरणों में 3 लाख 60 हजार रूपए, बलरामपुर वन मंडल के 27 प्रकरणों में 3 लाख 24 हजार रूपए, सूरजपुर वन मंडल के 10 प्रकरणों में एक लाख 20 हजार रूपए, मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए तथा सरगुजा वन मंडल के 3 प्रकरणों में 36 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है।
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