छत्तीसगढ़

क्षतिपूर्ति सेल का हुआ गठन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मिलेंगी सुविधाएं

Deepa Sahu
17 Jan 2022 5:43 PM GMT
क्षतिपूर्ति सेल का हुआ गठन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मिलेंगी सुविधाएं
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शासन द्वारा प्राकृतिक आपदा,आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु, फसल को क्षति सहित बड़े अपराधिक मामलों में पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान किया गया है.

कोरबा : शासन द्वारा प्राकृतिक आपदा,आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु, फसल को क्षति सहित बड़े अपराधिक मामलों में पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान किया गया है , जिन्हें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत शामिल कर समय सीमा में सहायता प्रदान किए जाने के निर्देश हैं , किंतु एकीकृत सिस्टम न होने के कारण पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु भटकना पड़ता है । साथ ही बिचौलिया किस्म के लोग ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं जो पीड़ित पक्ष को अपने जाल में फंसा कर क्षतिपूर्ति की राशि का एक बड़ा हिस्सा हड़प लेते हैं ।

पुलिस अधीक्षक कोरबा भोज राम पटेल ने इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में "क्षतिपूर्ति सेल" का गठन किया है । पीड़ितों को मिलने वाले क्षतिपूर्ति के ज्यादातर मामले पुलिस से संबंधित होते हैं । की गई व्यवस्था के अनुसार ऐसी घटनाओं की सूचना थानों में प्राप्त होने पर थाना प्रभारी इसकी लिखित सूचना क्षतिपूर्ति सेल में भेजेंगे, क्षतिपूर्ति सेल में पदस्थ कर्मचारी पीड़ितों से मिलकर आवश्यक कागजी खानापूर्ति कर तहसील एवं कलेक्टर कार्यालय में समन्वय स्थापित कर पीड़ितों को समय सीमा में क्षतिपूर्ति राशि दिलाने में सहयोग करेंगे । क्षतिपूर्ति सेल के द्वारा सहयोग किए जाने से एक तरफ जहां लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाली सेवाएं समय सीमा के भीतर मिलेंगी वहीं दूसरी ओर पीड़ितों को त्वरित सहायता के साथ-साथ बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा ।
पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि क्षतिपूर्ति के ऐसे मामले जो पुलिस से सम्बंधित न हो उन मामलों में भी पीड़ित पक्ष द्वारा सहायता मांगे जाने पर सहायता प्रदान किया जाएगा ।
क्षतिपूर्ति सेल में निम्नांकित अधिकारियों को शामिल किया गया है :-
1 – उप निरीक्षक – गायत्री शर्मा , महिला सेल
2 – स उ नि(अ) – श्री कुलदीप पटेल ,पुलिस कार्यालय कोरबा
3 – आर – देवनारायण पटेल, रक्षित केंद्र कोरबा


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